साइलेंसर माडिफाई कराकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले हो जाए सावधान

-15 हजार के जुर्माना के साथ लाईसेंस होगा निरस्त

गाजियाबाद। कारों से लेकर मोटरसाइकिल आदि वाहनों के साइलेंसर माडिफाई कराकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले अब सावधान हो जाए। इनके खिलाफ अब जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर संभागीय परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग की टीम एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर परमहंस तिवारी ने हापुड़ चुंगी चौराहे पर चेकिंग के दौरान ऐसी 16 बुलेट बाइकों के 2.50 लाख रुपए के चालान बनाए। एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि लोग वाहनों विशेषकर बुलेट बाइक के साइलेंसर माडिफाइ कराते हैं जिस कारण काफी तेज आवाज निकलने पर ध्वनि प्रदूषण फैलता है। साइलेंसर से छेड़छाड़ होने से वायु प्रदूषण फैलने की भी आशंका रहती है। ऐसे वाहनों के खिलाफ 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ तीन माह कैद और दूसरी बार पकड़े जाने पर 6 माह कैद भी हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों का ड्राइविग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित किया जाएगा। मालूम हो कि गत 20 जुलाई को हाई कोर्ट ने उपरोक्त तरह के वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। वहीं, एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहन डीलर्स के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी डीलर्स अपने शोरूम में डिस्प्ले बोर्ड पर नोटिस चस्पा करें, जिसमें साइलेंसर माडिफाई न कराने के बारे में सूचना दर्ज करें। ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की भी जानकारी नोटिस में दर्ज की जाए। उन्होंने बताया कि जिन बुलेट बाइक या अन्य वाहनों के स्वामियों ने साइलेंसर माडिफाई करा रखा हो। वह सभी विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत दुरुस्त करा लें।