कमिश्नरेट प्रणाली लागू: छात्रा ने लोनी में किया पुलिस कोर्ट का उद्घाटन

-चार एसीपी करेंगे 9 सर्किल के 23 थानों के मामलों की सुनवाई

गाजियाबाद। जिले में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद कमिश्नरेट गाजियाबाद की सभी 9 एसीपी कोर्ट सोमवार से शुरू हो गई। इसके लिए पिछले कई दिनों से कोर्ट परिसर तैयार कराए जा रहे थे। सोमवार को लोनी बॉर्डर थाने की इंद्रापुरी पुलिस चौकी परिसर में बनाई गई दो एसीपी की कोर्ट का डीसीपी ग्रामीण डॉ. ईरज राजा ने एसीपी रजनीश कुमार उपाध्याय, एसीपी वेव सिटी रवि प्रकाश सिंह, लोनी थाना प्रभारी अजय चौधरी, लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी योगेंद्र पंवार आदि की मौजूदगी में छात्रा से फीता काटकर उद्घाटन कराया गया।
डीसीपी ग्रामीण डॉ. ईरज राजा ने कहा कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद कोर्ट भी विधिवत चालू हो गई। पहले चरण में लोनी में कोर्ट स्थापित की गई। एसीपी वेव सिटी रवि प्रकाश सिंह ऑफिसर रहेंगे। लोनी, साहिबाबाद व इंदिरापुरम की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट में पहले सुनवाई दो बजे से की गई। रोस्टर के अनुसार अलग-अलग थानों से संबंधित कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट बनने के बाद काफी व्यवस्था में बदलाव हुआ है। इससे फोर्स बढ़ी है, ट्रैफिक पर फेाकस है।

पुलिस की प्राथमिकता के आधार पर इसके तहत धारा-151,7/16, गुंडा एक्ट के मामलों की कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए एसीपी का रोस्टर बनाया गया है। कानून व्यवस्था बेहतर की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले में 9 एसीपी की कोर्ट को विधिवत सोमवार से शुरू कर दिया गया। इन पुलिस कोर्ट में जिले के 9 सर्किल के 23 थानों के मामलों की सुनवाई रोस्टर के अनुसार चार पीठासीन अधिकारी एसीपी करेंगे। एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि आदेश जारी कर बताया गया कि प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक कोर्ट चलेंगी। नगर कोतवाली परिसर व लोनी बॉर्डर थाने की इंदिरापुरी पुलिस चौकी परिसर में दो कोर्ट तैयार होने के बाद शुरूआत की गई हैं। नगर कोतवाली कोर्ट में छह सर्किल और इंदिरापुरी लोनी चौकी वाली कोर्ट में तीन सर्किल की कोर्ट लगेगी।

हर सर्किल के थानों की सुनवाई कोर्ट में होगी। एक घंटे का समय तय किया गया है। एसीपी कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-107 से 124 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के लिए सुनवाई होगी। इसमें शांति भंग की आशंका में लोगों को मुचलका पाबंद हुए लोग यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो 122 बी के तहत मुचलके की रकम जब्त करने या तीन माह की कैद या दोनों सजा सुनाई जा सकेंगी। इसके साथ ही हल्के-फुलके झगड़े के मामले में शामिल होंगे। जिनमें शांति भंग की धारा-151 के तहत कार्रवाई की जाती है। इंदिरापुरी चौकी परिसर में बनी कोर्ट में पीठासीन अधिकारी एसीपी वेव सिटी, लिंक अधिकारी एसीपी ट्रैफिक, सर्किल साहिबाबाद, लिंकरोड थाना, टीला मोड़ की दोपहर दो बजे से दोपहर तीन बजे तक, सर्किल लोनी-थाना लोनी, लोनी बॉर्डर, टॉनिका सिटी दोपहर बाद तीन बजे से शाम चार बजे तक।

सर्किल नंदग्राम-थाना नंदग्राम व सिहानी गेट शाम चार बजे से शाम पांच बजे तक। नगर कोतवाली परिसर कोर्ट-सर्किल कोतवाली, पीठासीन अधिकारी एसीपी नंदग्राम,लिंक अधिकारी एसीपी कार्यालय-थाना विजयनगर व नगर कोतवाली-सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सर्किल एसीपी मसूरी-थाना मसूरी, मुरादनगर सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे। पीठासीन अधिकारी एसीपी कोतवाली, लिंक अधिकारी एसीपी कार्यालय-सर्किल वेव सिटी-थाना वेव सिटी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, महिला थाना दोपहर 12 बजे से दोपहर एक बजे तक। सर्किल मोदीनगर-थाना मोदीनगर, निवाड़ी, भोजपुर दोपहर बाद एक बजे से दो बजे तक। पीठासीन अधिकारी एसीपी मसूरी, लिंक अधिकारी-एसीपी कार्यालय-सर्किल कविनगर-थाना कविनगर, मधुबन-बापूधाम दोपहर बाद तीन बजे से शाम चार बजे तक। सर्किल इंदिरापुरम-थाना इंदिरापुरम, खोड़ा, कौशांबी शाम चार बजे से शाम पांच बजे तक कोर्ट में सुनवाई हागी।