प्रशासन की सख्ती का असर, आरटीई के तहत दाखिला देने को तैयार हुए स्कूल

  • आरटीई के तहत स्कूल संचालक जल्द कराए बच्चों के दाखिला : सिटी मजिस्ट्रेट

गाजियाबाद। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्राइवेट पब्लिक स्कूलों को अब गरीब एवं दुर्बल आय वर्ग के बच्चों के जल्द दाखिले करने होंगे। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आरटीई के तहत जिन स्कूलों द्वारा बच्चों के एडमिशन नहीं किए गए है। वह जल्द बच्चों के स्कूल में दाखिला करें। अन्यथा स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की सख्ती के चलते आरटीई के तहत दाखिला न देने वाले प्राइवेट पब्लिक स्कूल अब एडमिशन देने को तैयार हो गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल प्रबंधकों ने स्कूलोंं में एडमिशन देने की बात कही है। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट हाल ही में शहर के 34 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए थे। इन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर एक सप्ताह में आरटीई के तहत दाखिले नहीं दिए गए तो उनके खिलाफ मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

इस नोटिस के बाद से स्कूलों में हड़कंप मच गया। इसके बाद स्कूलों और बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अधिकतर स्कूलों ने आरटीई के तहत स्कूलों में एडमिशन दिए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों ने इस दौरान एडमिशन न दिए जाने को लेकर अपनी कुछ समस्याएं भी रखी है, जिनका निस्तारण भी कराया जाएगा। ताकि छात्र दाखिले से वंचित न रह सकें। 10 जून शुक्रवार को हालांकि आरटीई के तहत नि:शुल्क दाखिले के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन था। आरटीई दाखिला प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाना था। दो चरणों की आवेदन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। तीसरे और आखिरी चरण के लिए 10 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब व दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। तीसरे चरण के तहत अब तक केवल 1150 आवेदन ही प्राप्त हो सके हैं।

15 जून को होगा तीसरे चरण का लकी ड्रॉ:
दो चरणों की दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीसरे चरण में दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख थी। 11, 12, 13 व 14 जून को प्राप्त हुए आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद सभी योग्यताएं पूरी करने वाले पात्र बच्चों को 15 जून को होने वाले लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों का कोटा आरक्षित है, जिन पर अनिवार्य रूप से आरटीई के दाखिले किए जाने हैं। जनपद में कुल 1096 स्कूल हैं जिनमें 25 फीसदी के हिसाब से 15 हजार से ज्यादा सीटें हैं। दो चरणों में करीब 4500 बच्चों का चयन कर स्कूलों का आवंटन किया जा चुका है। वहीं,तीसरे चरण में अब तक केवल 1150 ही आवेदन आए हैं। जिसके बाद करीब 10 हजार सीटें रिक्त रह जाने का अनुमान है।