आबकारी विभाग ने रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम मालिकों को चेताया

आबकारी विभाग ने मीटिंग की, बगैर लाइसेंस शराब न परोसने के दिए निर्देश

गाजियाबाद। जनपद में बगैर लाईसेंस शराब पार्टी पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संबंध में फरमान जारी किए जाने के बाद जिला आबकारी अधिकारी ने अब विभिन्न रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम के प्रबंधकों एवं मालिकों के साथ मीटिंग की गई है। मीटिंग में संबंधित को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। आबकारी अधिकारी ने साफ कहा कि बगैर अनुमति के किसी भी कार्यक्रम में शराब परोसे जाने की शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम संचालकों को नियम-कानूनों का पालन करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त के आदेश के क्रम में संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन एवं उप आबकारी आयुक्त मेरठ प्रभार, मेरठ के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जनपद के कई रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज हॉल के प्रबंधक और मालिक मौजूद रहे। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उन्हें एफ.एल-11 लाइसेंस के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इसके अलावा लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।
उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी पार्टी में मदिरा परोसने के लिए एफ. एल.-11 लाइसेंस लेना एवं जनपद गाजियाबाद की दुकान से ही शराब लेना अनिवार्य है। साथ ही जनपद के समस्त क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को भी निर्देशित किया गया कि यदि किसी रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल में बिना एफ.एल.-11 लाइसेंस के एवं जनपद के बाहर की मदिरा परोसते पाया जाए तो उनके प्रबंधकों एवं मालिकों के खिलाफ दंडात्मक  कार्यवाही की जाए। बैठक में आबकारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा, आबकारी निरीक्षक रमाशंकर सिंह, त्रिभुवन सिंह, आशीष पांडेय, अरूण कुमार, त्रिवेणी सिंह मौर्य, सीलम मिश्रा आदि मौजूद रहे।शराब की दुकानों पर हुई चेकिंग
आबकारी विभाग द्वारा जनपद में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर पूर्णत: अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा जनपद में संचालित मॉडल शॉप, देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान  अनुज्ञापनों (मदिरा एवं बीयर की दुकान) पर संचित स्टॉक का सत्यापन किया गया, जिसमें किसी  प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओं को नियमानुसार अनुज्ञापनों को संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। इसी क्रम में जनपद के बैंकट हॉल, क्लब, मैरिज हॉल तथा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के डासना चेक पोस्ट पर छोटे वाहनों, ट्रकों एवं बसों आदि की चेकिंग की गई।
छापामार कार्रवाई में अवैध शराब बरामद
आबकारी निरीक्षक सेक्टर-5 त्रिवेणी प्रसाद मौर्य एवं थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से पंचशील कॉलोनी में दबिश दी गई। इस दौरान मनीष पुत्र बाबू राम के पास से 55 पौवे रिटर्न ब्रांड व 50 पौवे ताजा संतरा के बरामद किए गए। यह शराब हरियाणा की थी। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उसे जेल भेज दिया गया।