2 दिन के अवकाश में टैक्स जमा करने की मिलेगी सुविधा

-20 फीसदी का पाएं लाभ, नगर निगम ने दी सहुलियत

गाजियाबाद। नगर निगम ने शहर के संपत्ति करदाताओं की सहुलियत को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत शनिवार और रविवार को भी हाउस टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए सभी पांचों जोनल कार्यालय खुलेंगे। इसके अलावा समय से टैक्स जमा कराने पर प्रत्येक करदाता को 20 प्रतिशत की छूट भी मिल सकेगी। नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर गृहकर विभाग शनिवार और रविवार को भी टैक्स जमा करेगा। साथ ही करदाताओं को 20 प्रतिशत की छूट का लाभ भी मिलेगा।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि सभी जोनल प्रभारियों को अधिकाधिक कर वसूली के लिए शिविर आयोजित करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम सदन एवं कार्यकारिणी द्वारा गाजियाबाद नगर निगम सीमांतर्गत सभी आवासीय तथा अनावासीय भवनों के स्वामियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का संपत्ति कर अक्टूबर-2021 तक 20 फीसदी छूट के साथ जमा करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिससे सभी संपत्ति करदाताओं को 20 फीसदी की छूट का लाभ मिल सकेगा। मेयर आशा शर्मा ने भी इस बावत शहरवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि संपत्ति कर दाता 20 फीसदी की छूट का समय से लाभ उठा सकते हैं। करदाताओं की सुविधा का ख्याल कर अवकाश के दिनों में संपत्ति कर जमा करने के लिए जोनल कार्यालय खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम की ऑनलाइन वेबसाइट की सहायता से भी टैक्स का भुगतान संभव है। घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा करना भी आसान है। उन्होंने कहा है कि 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से संपत्ति कर जमा कराकर निर्धारित छूट का लाभ संपत्ति करदाता उठा सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद यह लाभ मिलना मुमकिन नहीं होगा।