शटर बजते ही मिलती है शराब की बोतल, पांच रुपए बचाने के चक्कर में शराब विक्रेता पहुंचा जेल

-शराब की दुकान बंद होने के बाद आबकारी विभाग की टीम करेगी औचक निरीक्षण, शराब बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई

गाजियाबाद। लाइसेंसी शराब दुकान के संचालन के लिए जनपद में आबकारी विभाग ने सुबह 10 से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस अवधि के दौरान ही अनुज्ञापी शराब की बिक्री कर सकता है। निर्धारित समय के अलावा अगर शराब की बिक्री पाई जाती है तो जेल, जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है। मगर इन दिनों कुछ दिनों से लाइसेंसी शराब दुकान पर निर्धारित समय के अलावा शराब की बिक्री हो रही है। शराब की दुकान पर काम करने वाले सैल्समेन 100, 200 रुपए कमाने के चक्कर में अनुज्ञापियों का बंटाधार करने में लगे है। दुकान बंद होने के बावजूद शटर के नीचे से रातभर शराब की ब्रिकी होती है। जिससे शायद अनुज्ञापी बिल्कुल अंजान है या फिर उनकी सह पर यह काम हो रहा है।

जानकारी के अनुसार शहर में अधिकांश दुकानों में ठेकेदारों ने अधिक मुनाफा करने के चक्कर में शराब बिक्री के लिए चोर रास्ता बनाया है। दुकानों की देखरेख के नाम पर कर्मचारी दुकानों के अंदर रहते है और रातभर शराब की बिक्री करते है। शराब बेचने के लिए दुकानों के शटर के नीचे इतना जगह बनाई हुई है कि आराम से शराब शराब की बोतल बाहर निकल जाती है। शराब की यह बोतल निर्धारित मूल्यों से अधिक बेची जाती है। शटर को बजाते ही अंदर से कर्मचारी आवाज देकर ब्रांड के बारे में पूछता है और रुपए लेने के बाद ही अंदर से शराब देता है। शराब दुकानों के बाहर खड़े सुराप्रेमी भी जब तक शराब नही मिल जाती, तब तक दुकान का शटर पीटते रहते है। जनपद में अवैध शराब की बिक्री, ओवररेङ्क्षटग के मामले में आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और जुर्माने के साथ जेल भेजने की भी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब आबकारी विभाग की टीम शराब की दुकान बंद होने के बाद भी दुकानों का औचक निरीक्षण करेगी। निर्धारित समय के बाद शराब बेचने वाले सेल्समैन के साथ-साथ अनुज्ञापी पर भी कार्रवाई तय है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने ऐसे ही एक शराब विके्रता को गिरफ्तार किया गया, जो देशी शराब पर अंकित मूल्यों से पांच रुपए अधिक ले रहा था। जिसे टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए अनुज्ञापी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आबकारी निरीक्षकों द्वारा शुक्रवार रात को लाइसेंसी देशी शराब, विदेशी मदिरा एंव बीयर दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर स्टॉक का मिलान एवं बोतलों पर चस्पा क्यूआरकोड को स्कैन किया गया। शराब विक्रेताओं को नियमानुसार दुकान संचालित करने के निर्देश दिए गये। वहीं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान देशी मदिरा की दुकान न्यू यादव नगर पर टेस्ट परचेज के दौरान ओवररेङ्क्षटग की पुष्टि हुई। जहां विक्रेता राजेश पुत्र राम दुलारे देशी शराब पर अंकित मूल्यों से पांच रुपए अधिक ले रहा था। जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया सुबह 10 से रात 10 बजे तक ही शराब का विक्रय किया जा सकता है। समय खत्म होने के बाद शराब बेचना ठेका शर्तों का उल्लंघन है। शराब दुकानों की जांच की जाएगी। नियम विरुद्ध विक्रय पर कड़ी कार्रवाई होगी।

शराब की तस्करी कर रहे दो तस्कर गिरफ्तार
जनपद में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। जो अवैध रुप से शराब की तस्करी कर रहे थे।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहार वर्मा की टीम ने शुक्रवार रात मुखबिर की सूचना पर भाटिया पुल के नीचे से शराब की तस्करी कर रहे राजकुमार पुत्र नत्थू सिंह निवासी सफीपुर नगीना बिजनौर एवं सचिन पुत्र संजय कुमार निवासी कासगंज को 42 पौवे देसी शराब मिस इंडिया के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत अभियोग पंजीकृत कराते हुए जेल भेजा गया।