ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के कंप्लीशन प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड ने दी स्वीकृति

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने 2006 से पहले के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। बोर्ड ने भूखंड के कुल कीमत का सालाना आठ प्रतिशत (.67 प्रति माह) शुल्क लेकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। इस शुल्क देने पर भी अधिकतम दो साल का ही समय मिलेगा।

उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने 2006 से पहले के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। बोर्ड ने भूखंड के कुल कीमत का सालाना आठ प्रतिशत (.67 प्रति माह) शुल्क लेकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। इस शुल्क देने पर भी अधिकतम दो साल का ही समय मिलेगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 127वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को लखनऊ में हुई। प्राधिकरण की तरफ से बोर्ड को बताया गया कि ग्रेटर नोएडा में 2006 से पहले की कुछ ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां ऐसी हैं, जिनका निर्माण तो पूरा हो गया है, लेकिन तय समयावधि बीत जाने के कारण कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सका। इन सोसाइटियों पर भारी पेनल्टी भी लग रही है। ये सोसाइटियां प्राधिकरण से समय विस्तरण के लिए नियमित तौर पर मांग कर रही थीं। इसे देखते हुए इन सोसाइटियों से कुल भूखंड का सालाना अधिकतम 8 प्रतिशत शुल्क (प्रति माह .67 प्रतिशत) लेकर  समय विस्तरण की अनुमति देने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखा गया, जिस पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है। कार्यालय आदेश जारी होने के बाद ये सोसायटियां समय विस्तरण की अनुमति लेकर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कर सकेंगी।

बिल्डर प्रोजेक्टों को कंपलीशन के लिए छह माह का मिला और समय
बिल्डर परियोजनाओं के फ्लैट खरीदारों को आशियाना दिलाने के मकसद से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने कंपलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छह माह का समय और दे दिया है। ग्रेटर नोएडा में कुछ बिल्डर परियोजनाएं देरी से पूरी हुई हैं, जिसके चलते उन परियोजनाओं पर विलंब शुल्क लग रहा है। बिल्डर उसे जमा कर कंपलीशन सर्टिफिकेट लेना चाह रहे है, ताकि फ्लैट खरीदारों के नाम रजिस्ट्री हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से जुलाई 2022 में शासनादेश जारी कर छह माह के लिए समय वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने कंपलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छह माह तक निषुल्क समयावधि देने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण से कार्यालय आदेश जारी होने के बाद इस फैसले का लाभ लिया जा सकेगा।