-5 जोन के अलावा नगर निगम मुख्यालय में भी जमा होंगे फार्म
गाजियाबाद। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से संक्रमित लोगों की हुई मौत के बाद अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन भी आवेदन जमा कर सकते है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने लोगों की परेशानी को देखते हुए इसके लिए नगर निगम के सभी 5 जोन के अलावा नगर निगम मुख्यालय में आवेदन फार्म जमा करने के लिए व्यवस्था कराई है। नगर निगम में अभी तक ऑनलाइन ही आवेदन जमा कराए जा रहे थे। लेकिन अब ऑफलाइन भी आवेदन फार्म जमा किए जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते नगर निगम के अधिकारी जहां नियमित रूप से अपने दायित्वोंं का बखूबी निर्वहन कर रहे है। वहीं,शहर वासियों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समय अधिक लग रहा था। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह ने इस समस्या का निस्तारण करने के लिए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार/ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मिथलेश कुमार को को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रणाली को सरल करने हेतु निर्देशित किया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मिथलेश कुमार ने बताया कि शहर वासियों को अस्पताल से ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा। नगर निगम द्वारा शहर के अस्पतालों को पोर्टल जारी किया हुआ है जिसके माध्यम से अभिभावकों द्वारा अपना जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र अप्लाई कराने के उपरांत निर्धारित समय अवधि के भीतर एप्रूवल सहित प्राप्त करा दिए जाएंगे। वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। वहीं,नगर निगम के सभी 5 जोन सिटी,कविनगर,मोहननगर,वसुंधरा और विजयनगर जोन कार्यालयों के अलावा निगम मुख्यालय में आवेदक अपना फार्म जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पेटी में डाल सकते हैं। नगर निगम द्वारा जारी किए गए कॉल सेंटर के नंबर-18001803012,0120-2800750,4632100,4632139, 2790369 एवं 4216108 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह ने बताया कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन में आवेदन करना होगा। पैदाइश तथा मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदक द्वारा 21 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। ऑफलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शहर के पांचों जोनों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पेटी रखी गई है,ताकि शहर वासियों का उन्हीं के जोनों में रजिस्ट्रेशन कराकर 10 दिन के भीतर प्रक्रिया पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करा दिया जाए। नगर आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि किसी भी अभिभावक को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कराने में लापरवाही की गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
















