OTS – जीडीए गंभीर, बकाएदारों पर असर नहीं

संदीप कुमार
गाजियाबाद। जीडीए ने एक मुश्त समाधान योजना (OTS) लागू कर दी है। इसके तहत बकाएदार एकमुश्त राशि का भुगतान कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। 31 जुलाई तक OTS लागू रहेगी। ओटीएस में अधिक से अधिक बकाएदार आवेदन कर सकें, इसके लिए जीडीए ने नई पहल की है।

इसके अंतर्गत विभिन्न कॉलोनियों में शिविर लगाकर बकाएदारों को जागरूक करने के साथ आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। OTS में आवेदन के बाद एक मुश्त बकाया देने पर छूट मिल सकेगी। इसके बाद भी बकाएदारों ने पैसा जमा नहीं किया तो जीडीए कड़ी कार्रवाई करेगा। जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करूणेश ने सभी 8 जोन के प्रभारियों को OTS में ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं ताकि बकाएदारों से पैसा वसूला जा सके। बकाएदारों को जीडीए की तरफ से जोनवार नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के बाद भी OTS में आवेदन नहीं करने पर संबंधित बकाएदारों के प्रतिष्ठान सील करने के साथ-साथ बकाया वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

जीडीए के सभी छोटे-बड़े बकाएदारों की संख्या 8 हजार 585 है। पूर्व में प्रदेश शासन ने 31 दिसंबर तक OTS स्कीम लागू की थी। इसके तहत जीडीए में 1795 बकाएदारों ने आवेदन किए थे। जीडीए के अपर सचिव एवं संपत्ति प्रभारी सी.पी. त्रिपाठी ने बताया कि 1 से 31 जुलाई तक OTS स्कीम लागू की गई है। जीडीए में अभी तक डिफाल्टर आवंटियों में 50 बकाएदारों ने आवेदन किए हैं। इन बकाएदारों में इंदिरापुरम, मधुबन-बापूधाम के अलावा कोयल एंक्लेव, वैशाली, कौशांबी, प्रताप विहार आदि कॉलोनी के डिफाल्टर आवंटी शामिल हैं।

इन आवंटियों को OTS योजना में आवेदन करने के लिए कैंप लगाकर जागरूक किया जा रहा है। जीडीए का इन आवंटियों पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। उपाध्यक्ष कृष्णा करूणेश ने बताया कि जीडीए से आवंटित संपत्तियों का बकाया जमा कराने के लिए डिफाल्टर आवंटियों के लिए अब 31 जुलाई तक OTS स्कीम लागू है। इसमें अधिक से अधिक बकाएदार आवेदन कर ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। बकाया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ स्कीम के समाप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जीडीए के सभी 8 जोन के प्रभारियों को बकाएदारों को नोटिस जारी कर OTS स्कीम में आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।