नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट हुआ आबकारी विभाग

-बिना लाइसेंसी परोसी शराब तो होगी जेल और लगेगा भारी जुर्माना
-ऑकेजनल बार लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन

गौतमबुद्धनगर। कुछ दिन बाद वर्ष 2022 की समाप्ति और 2023 की दस्तक होने वाली है। कोरोना की वजह से पिछले दो वर्ष बंदिशों भरे रहे हैं और लोग पार्टियों से दूर रहे। 2023 के स्वागत को लेकर इस बार लोगों में जबरदस्त उत्साह है और नए साल का जश्न मनाने के लिए उतावले भी नजर आ रहे है। जिसके लिए अभी से पार्टियों की तैयारी करने में जुट गए है। लेकिन इन सबके बीच आबकारी विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अगर आप नए साल का जश्न मनाने के लिए पार्टी की तैयारी में हैं और इसमें शराब परोसने की योजना बना रहे है तो सावधान हो जाइए। पार्टी में अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि 31 दिसंबर का जश्न मनाने वाले हो या आयोजन करने वाले किसी भी तरह की मनमानी नही कर सकेंगे। वहीं नए साल पर शराब माफिया भी चोरी-छिपे शराब खपाने की जुगत में लगे रहते है। जिले के शराब माफियाओं पर आबकारी विभाग की कड़ी नजर है। क्योंकि जिले में लाइसेंसी शराब की दुकानें तो रात 10 बजे बंद होत जाती है और पार्टी पूरी रात चलती है। ये शराब माफिया हरियाणा, दिल्ली व अन्य राज्यों से कम कीमत पर शराब लाकर जिले में शराब की दुकान बंद होने के बाद बेचते हैं।

जिलाधिकारी सुहास एलवाई के निर्देशों के क्रम जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि
विभिन्न प्रकार के समारोहों यथा शादी विवाह व नववर्ष के उत्सव एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल क्लब, सोसायटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा उपभोग (परोसने) करने के लिए ऑकेजनल बार अनुज्ञापन (एफएल-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अनुज्ञापन प्राप्त किये बिना शराब परोसने की सुविधा उपलब्ध कराना एक दंडनीय अपराध है, इसके लिए नियमों में कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। आकेजनल बार upexciseportal.in पर लॉग इन कर निर्धारित सूचनाओं की प्रविष्टि कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने क्लब, सोसायटी क्लब, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट के संचालकों को सचेत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बाहर की मदिरा का अनाधिकृत रूप से विक्रय, उपभोग दण्डनीय अपराध है। यदि किसी समारोह स्थल पर मदिरा परोसते हुये अथवा किसी व्यक्ति के कब्जे में उत्तर प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों की शराब पाई गई तो संबंधित व्यक्ति एवं सहयोगियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत धारा 63 (जिसके अन्तर्गत छ: माह से पांच वर्ष तक कारावास और आबकारी शुल्क के दस गुने या पांच हजार रुपये, जो अधिक हो, के जुर्माने की सजा का प्रावधान है) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि अनुमति के बिना जो कोई भी 31 दिसम्बर की शाम में शराब परोसेगा उसके खिलाफ आबकारी विभाग की टीम आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। स्थानीय स्तर पर सभी आबकारी निरीक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि जहां भी न्यू इयर पार्टी में शराब परोसी जाए वहां पहुंचकर जांच करें। इसके अलावा बाहरी राज्यों की शराब तस्करी करने वाले वाले तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसे अवसर की तलाश में शराब माफिया भी रहते है। जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।