आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता खुला, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

लखनऊ। करीब सवा दो साल से जेल में बंद रामपुर विधायक एवं पूर्व सांसद आजम खान की रिहाई का रास्ता खुल गया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद वह जल्द रिहा हो सकते हैं। उधर, आजम खान को जमानत मिलने पर शिवपाल यादव ने प्रसन्नता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने ब्रहस्पतिवार को सपा नेता एवं विधायक आजम खान को अंतरिम जमानत की मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में वह विगत 27 फरवरी 2020 से बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

यूपी में 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती चली गर्इं। योगी सरकार में उनके खिलाफ कुल 89 मुकदमे दर्ज कराए गए। 26 फरवरी 2020 को रामपुर से आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अगले दिन यानी 27 फरवरी को उन्हें जेल जाना पड़ा। यूपी में जब-जब सपा सरकार रही तब-तब आजम खान का अपना अलग रूतबा देखने को मिला। वह 10वीं बार विधायक हैं। दो बार सांसद भी रह चुके हैं। उधर, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर शिवपाल यादव ने प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वह घड़ी आ गई है, जिसका इंतजार था।

अटकलें हैं कि शिवपाल जल्द आजम के साथ मिलकर कोई नया मोर्चा बना सकते हैं। शिवपाल यादव ने संस्कृत में ट्वीट किया, ”सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयान:। लंबे अरसे से न्याय की जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वह आज पूर्ण हुई है। आजम खान साहब को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें व्यवस्था की घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है। भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है। नमन।’ इससे पहले आजम खान के बेटे और विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी ट्विटर पर ‘सुप्रीम कोर्ट’ जिंदाबाद लिखा। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया।