स्वामित्व के लिए श्रीकृष्ण विराजमान कोर्ट पहुंचे

13.37 एकड़ भूमि पर किया दावा, याचिका दाखिल

उदय भूमि ब्यूरो
लखनऊ। अब श्रीकृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि पर स्वामित्व पाने के लिए अदालत का रूख किया है। मथुरा की कोर्ट में इस संदर्भ में सिविल वाद दायर किया गया है। संबंधित भूमि से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की गई है। याचिका के जरिए कोर्ट से 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है। याचिका का कहा गया है कि इस भूमि पर मुगल काल में कब्जा कर शाही ईदगाह का निर्माण कर दिया गया था। श्रीकृष्ण विराजमान ने शाही ईदगाह का हटाने की मांग की है। अदालत में यह वाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की तरफ से उनकी अंतरंग सखी के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। हालांकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 इस प्रकरण के आड़े आ रहा है। इस एक्ट के माध्यम से विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी। ऐसे में मथुरा-काशी सहित सभी धार्मिक या आस्था स्थलों के विवादों पर मुकदमेबाजी को रोक दिया गया था। बता दें कि प्रयागराज में कुछ दिन पहले अखाड़ा परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में साधु-संतों ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर पर विचार-विमर्श किया था। संतों ने काशी-मथुरा के लिए लामबंदी शुरू करने की कोशिश की। सनद रहे कि अयोध्या में रामलला विराजमान का मामला सुप्रीम कोर्ट से हल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आरंभ कराया गया है। मथुरा में भी लंबे समय से श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि के लिए मांग उठ रही है।