बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग करने वालों पर अपर मुख्य अधिकारी का एक्शन

-जिला पंचायत से नक्शा पास कराए बिना प्लांटिग करने वालों पर होगी एफआईआर
-अपर मुख्य अधिकारी के छापेमारी के दौरान 03 अवैध कालोनाइजर्स साइट छोड़कर भागे

बुलंदशहर। जिला पंचायत से नक्शा पास कराने का दावा कर लोगों को आशियाने का सपना दिखा ठग रहे बिल्डरों की अब खैर नहीं। ऐसे टाउन प्लानर और बिल्डर्स के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी। जिला पंचायत ने ऐसे ग्रामीण इलाकों का सर्वे कर रहा है जहां पर जिला पंचायत से नक्शा पास कराए बगैर बिल्डर अवैध तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। जिन इलाके में ये काम चल रहा है वो ज्यादातर गांव के हिस्से हैं। अवैध रूप से हो रही इस प्लॉटिंग में लोगों को जल निकासी, पेयजल, सड़क और अन्य सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा। ज्यादातर बिल्डर किसानों की जमीनों पर अवैध रुप से कॉलोनियों को विकसित कर रहे है।

जनता दर्शन के दौरान प्राप्त शिकायतों का संदर्भ ग्रहण करते हुए जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत नक्शा स्वीकृत कराये बिना ही अवैध रूप से हो रही प्लाटिंग का स्वयं अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 4 कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किया और अन्य कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही राजस्व निरीक्षकों के कार्य में लापरवाही मिलने पर स्पष्टीकरण मांगा गया। अवर अभियंताओं व राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिए कि जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत कोई भी ऐसी गतिविधियां संचालित न हों, नियमानुसार कार्यवाही अविलंब प्रचलित करें। आम जनमानस से भी अपील कि ऐसी अवैध कालोनियों में खरीददारी न करें। कोई मकान, प्लॉट की खरीद फरोख्त करने से पहले संबंधित विभाग से पूरी जानकारी कर लें। इस तरह करने से ठगी के शिकार होने से बच सकते है।

अपर मुख्य अधिकारी के मुताबिक बुलंदशहर विकास प्राधिकरण (बीडीए) सीमा से बाहर जो भी क्षेत्र हैं वो जिला पंचायत के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे में इन क्षेत्र में अगर कोई प्लाटिंग या फिर बिल्डिंगों का निर्माण करता है तो उसे नियमत: जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराना जरूरी होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं कर रहें हैं। ये लोग ग्राहकों को गुमराह और ठगी करने के मकसद से अपनी योजना का नक्शा जिला पंचायत से पास होने का झूठा दावा करते हैं। ऐसे प्लानर और बिल्डरों को तलाशकर जिला पंचायत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्राहकों को जिला पंचायत क्षेत्र में किसी भी आवासीय योजना में प्लॉट या अपार्टमेंट खरीदने से उसकी पूरी पड़ताल करनी चाहिए। इसकी तस्दीक जिला पंचायत कार्यालय में की जा सकती है।