यूपी में ट्रांसफर पर रोक: चीफ सेकेट्री का आदेश बिना सीएम की अनुमति के नहीं होगा कोई तबादला

उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। नये आदेश के तहत अब कर्मचारियों के ट्रांसफर बिना सीएम के अनुमति के नहीं होंगे। समूह क, ख, ग एवं घ के कर्मचारियों के तबादले के लिए सीएम योगी की मंजूरी के बाद ही कोई आदेश जारी होंगे। प्रमुख सचिव दर्गाशंकर मिश्रा ने यह नया आदेश जारी करते हुए सभी विभागों में तत्काल इसे अमल में लाने को कहा गया है।

उदय भूमि ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। नये आदेश के तहत अब कर्मचारियों के ट्रांसफर बिना सीएम के अनुमति के नहीं होंगे। समूह क, ख, ग एवं घ के कर्मचारियों के तबादले के लिए सीएम योगी की मंजूरी के बाद ही कोई आदेश जारी होंगे। प्रमुख सचिव दर्गाशंकर मिश्रा ने यह नया आदेश जारी करते हुए सभी विभागों में तत्काल इसे अमल में लाने को कहा गया है।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तबादलों को लेकर काफी बबाल मचा था। स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग से लेकर सिंचाई विभाग तक में ट्रांसफर को लेकर काफी विवाद हुआ था। बीते 14 जून को योगी सरकार ने नई तबादला नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी। नई नीति के तहत 30 जून तक ही तबादले होने थे। तबादला अवधि समाप्त होने के बाद भी कुछ विभागों में ताबदले के आदेश जारी किए गए। इसके बाद अब सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है। दरअसल, अभी तक प्रदेश में समूह ‘ग और ‘घ के ट्रांसफर विशेष परिस्थितियों में विभागीय मंत्री और शासन से भी कर दिये जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद इस तरह के आदेशों पर विराम लग जाएगा। किसी भी कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन अनिवार्य होगा। यानी अब तबादले का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रशासनिक आधार पर या अपरिहार्य कारणों से अगर किसी अफसर या कर्मचारी का ट्रांसफर किया जाएगा तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विभागाध्यक्ष को मंजूरी लेनी पड़ेगी। मंगलवार को यूपी के चीफ सेक्रेट्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है। चीफ सेकेट्री ने यह आदेश सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि 15 जून 2022 को जारी की गई स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया है। इस सत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब किसी भी वर्ग के कार्मिकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब सभी प्रकार के ट्रांसफर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति से ही किये जाये। मुख्य सचिव ने कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।