चुनाव में शराब के प्रयोग पर जिलाधिकारी ने लगाई लगाम

-खुले में शराब पीने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर की जाएगी सख्त कार्रवाई: सूर्य पाल गंगवार

लखनऊ। लोकसभा चुनाव-2024 दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व है। अधिकारी इस दौरान आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करें और कराएं। अवैध रूप से शराब की बिक्री पर निगरानी रखें। प्रतिदिन शराब ठेकों पर गहनता पूर्ण निरीक्षण करें, जिससे शराब की दुकानों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। अगर कहीं भी अवैध शराब पाई गई तो संबंधित लोगों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उक्त बातें शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निर्वाध और शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आबकारी विभाग के अधिकारी, थोक विक्रेताओं के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अवैध शराब की रोकथाम को लेकर आबकारी विभाग काफी सजग रहे , जनपद लखनऊ के प्रमुख मार्गों पर नाके लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग भी की जाए। जनपद में संचालित समस्त मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुमन्य परिसर के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक स्थल अथवा मदिरा दुकानों के आस-पास मदिरापान करना निषिद्ध है। मदिरा दुकानों के बाहर वाहन खडा करके या उसमें बैठकर अथवा वहां खड़े होकर या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कदापि न किया जाये, जिससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा हो और लोक शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बाधित हो। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 में निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित कराने तथा निर्वाचन के दौरान मदिरा के सम्भावित दुरूपयोग को रोकने के लिए निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति शासनादेश संख्या-567 ई-2/ तेरह-2022-25/2010-249226 लखनऊ 14 मार्च, 2022 के प्रावधानानुसार मदिरा की फुटकर दुकानों से किसी व्यक्ति को बिक्री की निर्धारित सीमा देशी मदिरा-सादा व मसाला सभी र्तीवत्ता की पृथक-पृथक 1-1 लीटर, विदेशी मदिरा- बीआईओ श्रेणी 4.5 लीटर, बीआईआई श्रेणी 4.5 लीटर, वाइन बीआईओ श्रेणी 2.5 लीटर, बीआईआई श्रेणी 2.5 लीटर, बीयर बीआईओ श्रेणी 6 लीटर, बीआईआई श्रेणी 6 लीटर तथा अन्य आयातित मदिरा 2 लीटर एवं कम तीव्रता के अल्कोहल युक्त मादक पेय 6 लीटर से अधिक मदिरा का क्रय/परिवहन/संचय न करने दिया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर मदिरापान करने वाले अराजक तत्वों के विरूद्ध पुलिस अधिनियम-1861 की धारा-34 (1) उप खण्ड-6 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-290 व 510 तथा अनुमन्य सीमा से अधिक मदिरा का क्रय/परिवहन/संचय किए जाने पर आबकारी अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा चुनाव में शराब की बढ़ती खपत पर आबकारी महकमे ने लगाम लगा दी है। इसके लिए शराब गोदाम से उठान को नियंत्रित कर दिया है।

हर दुकान कोटे के तीस प्रतिशत ही उठान कर सकती है। उठान के बाद दुकान पहुंचने पर उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, इसके बाद उसके इंडेंट की एक कॉपी आबकारी विभाग को देनी होगी। ऐसा न करने वाले लाइसेंसधारकों पर कार्रवाई होगी। चुनाव में शराब की खपत बढ़ जाती है। हालांकि चुनाव में शराब के प्रयोग कर वोट हासिल करने पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके मांग बढ़ने से विभाग इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराता था, मगर अब स्थिति बदल चुकी है। इस बार के चुनाव में शराब के प्रयोग पर रोक के लिए विभाग ने रणनीति बना दी है। इसके तहत अब दुकानों पर जरूरत के मुताबिक ही उठान की जा सकेगी। इसके लिए विभाग ने सीमा निर्धारित कर दी है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया जिलाधिकारी के निर्देशानुसार चुनाव में शराब के प्रयोग को रोकने के लिए तंत्र सक्रिय कर दिया है। जिले के सभी दुकानों पर विभाग नजर रखे हुए है। इसके लिए हर दिन दुकानों की जांच के अलावा उठान को भी हर माह के कोटा के तय कर दिया गया है। यदि इससे ज्यादा उठान होती है तो उसकी जांच की जाएगी। जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि विक्रेता द्वारा बेची गई शराब का चुनाव में या फिर किसी अवैध तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। यदि किसी भी दुकान पर निर्धारित मानक से अधिक शराब किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई तो लाइसेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठक में आबकारी निरीक्षक इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह, विजय शुक्ला, विवेक सिंह, रजनीश प्रताप सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, कृति प्रकाश पाण्डेय, अभिषेक सिंह, विजय राठी, सुभाष चन्द्र, अरविंद बघेल, कौशलेन्द्र रावत, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, रिचा सिंह और सुनीता ओझा आदि मौजूद रहे।