बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती के घर पर चलेगा बुल्डोजर

पर्यावरण को खतरा, टूटेंगे नामचीन हस्तियों के रिसॉर्ट

अभिनेता मिथुन दा को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने तमिलनाडु में मिथुन के रिसॉर्ट को तोड़ने के आदेश दिए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। मिथुन दा के अलावा कुछ और होटल भी अब ढहाए जाएंगे। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के मदुमलाई फॉरेस्ट रेंज में कुछ असरदार नागरिकों के रिसॉर्ट हैं। यह रिसॉर्ट गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे। इनमें बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का भी रिसॉर्ट है। मौसम बदलने पर इस क्षेत्र से काफी संख्या में गुजरते है। रिसॉर्ट बनने के बाद से वहां इंसानों को आबादी में वृद्धि हुई है। इंसानी आबादी बढऩे से हाथियों के इस रास्ते से पलायन पर असर पड़ रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने 2011 में इस प्रकरण पर संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने करीब 9 साल पहले रिसॉर्ट तोडऩे के आदेश दिए थे। बाद में मिथुन चक्रवर्ती सहित अन्य ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद से यह प्रकरण देश की शीर्ष अदालत में विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती समेत अन्य ने कोर्ट में दलील दी थी कि नीलगिरी पहाड़ियों में रिसॉर्ट से कई आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है। रिसॉर्ट होने और पर्यटकों की आवाजाही के कारण क्षेत्र में हाथियों के अवैध शिकार पर भी रोक लगी है। अलबत्ता उनके रिसॉर्ट को टूटने से बचाया जाए। मद्रास हाईकोर्ट ने इको-टूरिज्म के नाम पर निर्मित मिथुन चक्रवर्ती के रिसोर्ट को पर्यावरण के लिए खतरा माना था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह बंगाल एलिफेंट कोरिडोर में पड़ता है। इस भूमि पर वन विभाग का अधिकार है। उधर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध रिसॉर्ट और होटलों को जल्द जमींदोज किया जा सकता है।