-बिना लाइसेंस के न्यू ईयर पर पिलाई शराब तो होगी जेल
-शराब तस्करों पर कार्रवाई के साथ होटल, बार व रेस्टोंरेट पर नजर रखनें के लिए सात टीमों का किया गठन
गौतमबुद्ध नगर। शादी सीजन खत्म होने के बाद जिले में न्यू ईयर पार्टी की तैयारी जोरों पर चल रही है। नववर्ष के स्वागत को लेकर होने वाले समारोहों और पार्टियों पर आबकारी विभाग की नजर रहेगी। ऑकेजनल परमिट लेने के बाद ही शराब पार्टी की जा सकेगी। वहीं, शराब तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग की अलग-अलग टीमें तैनात की गईं हैं। अपने घर, होटल, फार्म हाउस, बार की पार्टी में शौकीनों को शराब पीने-पिलाने का इंतजाम करने की सोच रहे तो सावधान हो जाए। आबकारी विभाग ने प्राइवेट पार्टियों में शराब परोसने पर फरमान जारी किया है। अगर प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं और शराब सेवन करनी है तो आयोजक को पहले आबकारी विभाग से ऑकेजनल लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही शराब पार्टी हो सकेगी। बिना लाइसेंस के शराब पार्टी जेल की हवा खिला सकती है। आबकारी अधिकारी सादा वर्दी में शराब की अवैध बिक्री पर नजर रखेंगे। इस बार नववर्ष का धमाल खूब मचेगा। बिना लाइसेंस शराब रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
पिछले कुछ समय में काफी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां बिना परमिशन के 31 दिसंबर को शराब परोसी गई। इसी को देखते हुए आबकारी विभाग ने सख्ती दिखाना शुरु कर दिया है। जिससे उन होटलों में चल रही पार्टियों में किसी तरह की कोई असुविधा न हो। शनिवार को जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय में मातहतों के साथ मंथन कर शराब तस्करों के खिलाफ रणनीति तैयार की। जिला आबकारी अधिकारी ने बैठक करते हुए कहा कि नववर्ष को लेकर एक तरफ जहां शराब की खपत बढ़ जाती है तो वहीं दूसरी ओर शराब तस्करी की संभावना रहती है। जिस पर रोक लगाने के लिए सभी आबकारी निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में मुखबिर तंत्र को सक्रिय रहने के निर्देश दिए जाए। खुद भी अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई करें। शराब की दुकानों पर भी लगातार गुप्त टेस्ट परचेजिंग कराते रहें। जिससे ओवर रेटिंग करने वाले शराब विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जा सकें। शराब की दुकानों के आसपास भी अभियान चलाकर कार्रवाई करें। अक्सर देखा जाता है शराब की दुकानों के आसपास के चाय, नमकीन बेचने वाले दुकानदार ही लाइसेंसी शराब की दुकान से शराब खरीदकर उसे बेचते है।
शराब तस्करों के खिलाफ रणनीति तैयार कर कार्रवाई की जाए। दिल्ली व हरियाणा बोर्डर पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए। दिल्ली व हरियाणा की तरफ से आने वाले किसी भी वाहन को चेक किए बिना सीमा में प्रवेश न दिया जाए। नववर्ष को लेकर बाहरी राज्यों से भी शराब तस्करी की संभावना है। साथ ही लोगों को भी अवैध शराब के खिलाफ जागरूक किया जाए और उन्हें भी अपनी मुहिम में शामिल किया जाए। साथ ही अनुज्ञापियों को भी उनकी दुकानों पर सभी रजिस्टर्ड ब्रांड उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए। जिससे दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शराब के ब्रांड की उपलब्धता में कमी न रहें। शासन की ओर से अवैध शराब के कारोबार को खत्म करने और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से विशेष प्रवर्तन अभियान शुरु हो गया है। बैठक में आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 गौरव चन्द, सेक्टर-2 रवि जायसवाल, सेक्टर-3 शिखा ठाकुर, सेक्टर-4 अभिनव शाही, सेक्टर-5 चन्द्रशेखर सिंह, सेक्टर-6 नामवर सिंह एवं सेक्टर-7 आशीष पाण्डेय, हेमलता रंगनानी समेत आदि निरीक्षक व अनुज्ञापी मौजूद रहें।
11 हजार देकर मना सकते है न्यू ईयर का जश्न
न्यू ईयर पर पार्टी में एक दिन का लाइसेंस लेने के लिए 11 हजार रुपये का शुल्क देना होगा। लाइसेंस धारक एक दिन का लाइसेंस मिलने पर शराब खरीदकर पिला सकता है। जिसमें सिर्फ शराब खरीदकर पिलाई जा सकती है। स्टॉक रखने की कोई अनुमति नहीं है। इस प्रकार की सख्ती होने पर पार्टी में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही बाहरी राज्यों की शराब मिलने व बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारी कथन
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया नववर्ष स्वागत के लिए शराब पार्टियों का आयोजन होता है। इसके लिए आबकारी से ऑकेजनल परमिट लेना जरूरी है। अन्यथा कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। ऑकेजनल परमिट के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, लाइसेंस भी ऑनलाइन ही प्राप्त करेंगे। शराब पार्टियों पर नजर रखने के लिए आबकारी विभाग की सात टीमें तैयार की गई है। जो बिना ऑकेजनल परमिट के होने वाली पार्टियों पर नजर रखेंगी। साथ ही शराब तस्करों पर कार्रवाई के लिए भी मुखबिर तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। शासन की ओर से इस बार क्रिसमस डे व न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर 11 बजे तक जिले में शराब की दुकानें खुली रहेंंगी। साथ ही अनुज्ञापियों को भी निर्देश दिए गए है कि शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत न मिलने पाए। खुद भी दुकानों का निरीक्षण करें और विक्रेता के कार्यो पर नजर रखें। अगर किसी भी शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई तय है।