धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर वोट मांगा तो होगी कार्रवाई:  अरुण कुमार सिन्हा

-जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में प्रेक्षक (सामान्य) व प्रत्याशियों की बैठक सम्पन्न

गाजियाबाद। चुनाव धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। इसमें धर्म की कोई भूमिका नही। व्यक्ति का भगवान से रिश्ता व्यक्तिगत होता है इन गतिविधियों में राज्य के शामिल होने की संविधान में मनाही है। इस फैसले के बाद किसी भी प्रत्याशी का किसी भी धर्मगुरु से अपने पक्ष में वोट की अपील कराना गैरकानूनी होगा। उक्त बातें बुधवार को कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता व प्रेक्षक (सामान्य) अरुण कुमार सिन्हा ने प्रत्याशियों/ प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कहीं उन्होंने कहा आप लोगों को सर्वप्रथम यह पता होना चाहिए कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। कहा कि धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांगना है। धर्मों, जाति, समुदाय के बीच मतभेद का माहौल बने ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है।

मंदिर-मस्जिद आदि धार्मिक स्थलों के नाम पर वोट नहीं मांगना है। किसी भी प्रतिद्वंदी के व्यक्तिगत मामलों में बयानबाजी नहीं करनी है। बिना इजाजत के किसी की निजी संपत्ति व मकान आदि में पोस्टर, स्टीकर, झण्डा आदि नहीं लगाना है। आपको जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रभारियों द्वारा पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी होगी कि आपको किस-किस चीज के लिए प्रशासन से ऑनलाइन व ऑफलाइन अनुमति लेनी है। अत: उक्त के क्रम में किसी भी कार्य बिना अनुमति के ना करें। अपना व्यय रजिस्टर जरूर बनायें। आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करें। इसके साथ ही लोक सभा सामान्य निर्वाचन को शांति पूर्ण सफल बनाने में निर्वाचन टीम का सहयोग करें। बैठक में मुख्य रूप से कई प्रत्याशी/ प्रत्याशियों के प्रतिनिधि, सभी एमडीएम, कोषागार अधिकारी, सभी एसडीएम सहित अन्य निर्वाचन से सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।