गाजियाबाद में दो दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल शुक्रवार को होने वाले मतदान से पहले बुधवार की शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक जिले में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने ड्राई-डे की घोषणा करते हुए मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंधित रहने के आदेश जारी किए है। जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम ने बताया जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135(ग) के खंड (एक) में यथा उपबंधित के अनुसार स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन के संचालन के लिए आबकारी (संशोधन) नियमावली-1999 के प्राविधानों के क्रम में जनपद में अंग्रेजी, देशी शराब, बीयर,भांग की दुकानें और मॉडल शॉप, बार सहित सैन्य कैंटीन मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी। शराब दुकान संचालकों एवं अनुज्ञापी को मतदान की समाप्ति के लिए समय से 48 घंटे पूर्व 24 अपै्रल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक शराब की बिक्री पूर्णत प्रतिबंधित (ड्राई-डे) रखे जाने के निर्देश दिए हैं।