ट्रिपल मर्डर केस में दोषी अफसर बर्खास्त

पुलिस सेवा से बाहर किए गए भगवान सिंह

लखनऊ। करीब 16 साल पुराने ट्रिपल मर्डर में दोषी पाए गए पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) भगवान सिंह को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पीडि़त पक्ष ने सीएम के इस कदम पर प्रसन्नता जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद के कोंच कोतवाली क्षेत्र में 2004 में 3 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्रिपल मर्डर से एकाएक हड़कंप मच गया था। इस प्रकरण में विगत 8 नवंबर 2019 को डिप्टी एसपी भगवान सिंह को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2004 में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत सिंह पर ट्रिपल मर्डर का आरोप लगा था। घटनाक्रम के मुताबिक 1 फरवरी 2004 को पुलिस फायरिंग में सपा नेता सुरेंद्र निरंजन, रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता के भाई महेंद्र और मित्र दयाशंकर झा निवासी गांधी नगर की मौत हो गई थी। उस समय भगवान सिंह कोंच कोतवाली में तैनात थे। इस प्रकरण में सुरेंद्र के बहनोई जबर सिंह निरंजन ने तत्कालीन दरोगा भगवान सिंह सहित 9 पुलिस कर्मियों के विरूद्ध हत्या, जानलेवा हमला, बलवा व आगजनी की एफआईआर दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 2 आरोपियों की मौत हो गई थी। पिछले साल 7 नवंबर को अपर जिला जज (प्रथम) अमित पाल सिंह ने सबूतों के आधार पर आरोपी भगवान सिंह, सिपाही लालमणि गौतम, राकेश बाबू कटियार, अखिलेश यादव, राम नरेश त्यागी, सत्यवीर सिंह व एक अन्य को दोषी करार दिया था। 8 नवंबर को सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिस समय कोर्ट का फैसला आया था, उस समय भगवान सिंह कानपुर नगर में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात थे। सजा होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उप्र शासन ने अब उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है।