शराब पर ओवर रेटिंग खिला सकती है एक साल जेल की हवा

-देसी शराब पर 10 रुपए अधिक मांगने पर आबकारी विभाग ने विक्रेता को पहुंचाया जेल

गाजियाबाद। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त शराब तस्करों को जेल भेजने के साथ आबकारी विभाग नियमानुसार शराब बिक्री नहीं करने वाले विक्रेताओं को भी सलाखों के पीछे भेजने से परहेज नहीं कर रहा है। आबकारी अधिकारी के निर्देश पर रोज आबकारी विभाग की टीम शराब तस्करों के ठिकानों पर दबिश देने के साथ-साथ छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है। इसके अलावा लाइसेंसी शराब की दुकानों पर गुप्त टेस्ट परचेजिंग की जा रही है। टेस्ट परचेजिंग में ओवर रेटिंग मिलने पर सीधा सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। दरअसल जिले में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियान छेड़ा हुआ है। साथ ही ऐसे एरिया को चिन्हित किया गया है। जहां शराब विक्रेता ओवर रेटिंग करते है। जिसके लिए आबकारी विभाग के साथ मुखबिर तंत्र भी अपनी नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने देसी शराब पर 10 रुपए अधिक मांगने पर एक विक्रेता को सलाखों के पीछे भेज दिया। साथ ही उस पर आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की गई। जिससे भविष्य में उक्त विक्रेता कभी भी शराब की दुकान पर काम न कर सकें और अनुज्ञापी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ आबकारी विभाग की टीमें लगातार शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण और गुप्त टेस्ट परचेजिंग कर रही है। गुप्त टेस्ट परचेजिंग का उद्देश्य है कि आबकारी विभाग को मिलने वाली शिकायतों के अलावा भी खुद इसकी पुष्टि कर रहा है की कहीं कोई विक्रेता ग्राहक से ओवर रेटिंग तो नही कर रहा है। शुक्रवार को शिकायत मिली की भाटिया मोड स्थित देशी शराब की दुकान पर विक्रेता 10 रुपए की अधिक मांग कर रहा है। रुपए नहीं देने पर अभद्र व्यवहार करता है। शिकायत मिलते ही आबकारी निरीक्षक अभय दीप सिंह को उक्त दुकान पर गुप्त टेस्ट परचेजिंग करने के निर्देश दिए। टीम द्वारा जब उक्त दुकान पर टेस्ट परचेजिंग कराया गया तो विक्रेता कामलेश पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम अमृतपुर फर्रूखाबाद ओवर रेटिंग करता हुआ पाया गया।

जिसे तत्काल गिरफ्तार आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया और विक्रेता को आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया। जिससे भविष्य में वह उत्तर प्रदेश में किसी भी शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम न कर सकें। इसके अलावा अनुज्ञापी पर भी 75 हजार का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ का नोटिस जारी किया गया है। शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शराब की दुकानों पर ग्राहक से अभद्र व्यवहार और ओवर रेटिंग की शिकायत अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर कम से कम 6 माह या 10 वर्ष की जेल की हवा खानी होगी। साथ ही अनुज्ञापी के खिलाफ भी एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। टीम द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में देशी शराब, विदेशी मदिरा बियर की दुकानों एंव मॉडल शॉप पर गुप्त रूप से टेस्ट परचेजिंग कराई जा रही है। साथ ही दुकानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है।