पार्क की दीवार पोस्टर पर लगाना पड़ेगा भारी, लगेगा जुर्माना

-महापौर के निर्देश पर 6 कंपनियों पर लगा 3 लाख का जुर्माना
-शहर में स्वच्छता के प्रति होगा 0 प्रतिशत टॉलरेंस: सुनीता दयाल

गाजियाबाद। शहर के सार्वजनिक स्थानों और पार्को की मुख्य दीवारों पर अवैध पोस्टर लगाना अब आपको महंगा पड़ेगा। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक तरफ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी दिन कार्य कर रहे है तो वहीं विज्ञापन कंपनियां निगम की सुंदरता को बिगाड़ने का काम कर रही है। नगर निगम ने शहर की दीवारों पर पोस्टर या बैनर लगाकर उन्हें गंदा करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत जुर्माने से लेकर एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा। शहर की सभी प्रमुख रोड सार्वजनिक स्थानों की दीवारों पर लगे पोस्टरों को उतारने का अभियान नगर निगम ने शुरू किया है। निगम ने चेतावनी दी कि इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति पोस्टर या किसी प्रकार का बैनर दीवारों पर लगाता है तो उसके खिलाफ म्यूनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में महापौर ने विभिन्न कंपनियों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

बुधवार को महापौर ने शहर में निरीक्षण के दौरान देखा कि शहर में पार्कों की दीवारों के ऊपर कंपनी अपना विज्ञापन करने के लिए पर्चे चिपका रखे है एवं पेंट से पुतवाया भी हुआ है। जिससे शहर में बने पार्कों की सौंदर्यीकरण पर पर इसका प्रतिकूल पड़ रहाहै। निरीक्षण के दौरान महापौर ने तत्काल पार्कों की दीवारों की फोटो खिंचवाई और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए एफआईआर की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महापौर के निर्देश पर नगर स्वास्थ अधिकारी डॉ मिथिलेश कुमार द्वारा नोटिस की कार्यवाही करते हुए मैसर्स स्टार टेलीमीडिया एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, मै. श्री राधे प्रोपर्टीज, मै. शिवम प्रोपर्टीज, मै. दा रियान ड्राईक्लीनर्स, मै. होम्स प्रोपर्टीज एवं मै. लक्ष्मी प्रोपर्टीज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की।

साथ ही जुर्माना ना जमा करने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। सभी जोनल सेनेटरी ऑफिसर एवं मुख्य सफाई एवं खाद निरीक्षक को निर्देशित किया कि इस तरह कोई भी कम्पनी पाम्पफ्लेट चिपकाती है या पुताई करती है। जिससे शहर के सौंदर्यीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जाए एवं जुर्माना न करने की स्थिति में एफआईआर की कार्यवाही करें।