पंजीकृत कामगारों की दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख होगा भुगतान: अनुराग मिश्र

-डीएम की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय असंगठित कर्मकार समिति का गठन

गाजियाबाद। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कामगारों एवं दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों जैसे धोबी, नाई, दर्जी, माली, मोची, बुनकर, रिक्शा चालक,ठेलेवाले आदि पंजीकृत है। दुर्घटना में मृत्यु, दिव्यांग कर्मकारों, स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया मॉड्यूल) भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत इस अवधि में पंजीकृत एवं दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा।

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय असंगठित कर्मकार (ई-श्रम) समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का चिन्हांकन कर उनके आवेदन प्राप्त करते हुए पोर्टल पर अपलोड कराने की कार्रवाई श्रम विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना एवं दिव्यांगता की स्थिति में दावेदार को अपने आवेदन के साथ ई-श्रम कार्ड,बैंक खाता, मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, एफआईआर तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित आवेदन पत्र तैयार करते हुए श्रम विभाग के माध्यम से अपलोड कराने की कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन पर जांच की कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी द्वारा मृत्यु एवं गंभीर दिव्यांगता की स्थिति में दोनों आंखों की पूर्ण हानि अथवा दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की पूणज़् हानि अथवा एक हाथ और एक पैर के उपयोग की पूर्ण हानि अथवा एक आंख की दृष्टि की पूर्ण हांनि और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि की दशा में 2 लाख रुपए और सामान्य दिव्यांग की एक आंख की दृष्टि की पूर्ण हानि या एक हाथ या एक पैर की पूर्ण हानि होने की दशा में एक लाख रुपए का भुगतान स्वीकृत किया जाएगा।

ऐसे मृतक,दिव्यांग ई-श्रम कार्डधारक जिनका कर्मचारी राज्य बीमा निगम,कर्मचारी भविष्य निधि में पंजीकरण,आयकर दाता होंगे। योजना के तहत जनपद गाजियाबाद, बुलंदशहर एवं हापुड़ के लोगों से अपील है कि 26 अगस्त 2021 के उपरांत 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत एवं इस अवधि में दुर्घटना में मृत्यु वाले ई-श्रम कार्डधारकों के आश्रित व दिव्यांंग ई-श्रम कार्डधारक कार्यालय उप श्रम आयुक्त लोहिया नगर में संपर्क कर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी को मोबाइल नंबर-8630038536 पर भी संपर्क कर सकते है। ताकि उनके एक्स-ग्रेशिया भुगतान कार्रवाई की प्रक्रिया को अपनाया जा सकें।