रूपनगर हादसा: फैक्ट्री मालिक से 29.41 लाख की श्रम विभाग करेगा वसूली

-कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धाराओं के तहत 29.41 लाख रुपए जमा कराने का दिया नोटिस

गाजियाबाद। लोनी के रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में निमार्णाधीन फैक्टरी की छत का लेंटर व शटरिंग गिर जाने से दो ठेकेदारों की मौत के मामले में अब फैक्टरी मालिक से वसूली की जाएगी। इस मामले में श्रम विभाग ने जांच के बाद फैक्टरी मालिक को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धाराओं के तहत 29.41 लाख रुपए जमा कराने के लिए नोटिस दिया है। उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने बताया कि फैक्ट्री मालिक को 29.41 लाख रुपए का नोटिस दिया गया है। यह राशि फैक्टरी मालिक से वसूली की जाएगी। शटरिंग गिरने से उसके नीचे दबकर हादसे में ठेकेदार राजेश पुत्र ठाकुरदास निवासी ग्राम बेलगुजिया जिला बरेली, समीर पुत्र अब्दुल करीम निवासी प्रेमनगर लोनी की मौत हुई थी।

उप श्रमायुक्त के निर्देश पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुभाष भारती ने मौके पर जांच कर फैक्टरी मालिक गांव जावली लोनी के मदनलाल शर्मा व इसके भांजे 30 फुटा रोड राजनगर कॉलोनी लोनी के आकाश शर्मा को निमार्णाधीन फैक्टरी स्थल सी-15 रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र लोनी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्होंने मृतक कामगार राजेश के आश्रितों को 15 लाख 59 हजार 850 रुपए व समीर पुत्र अब्दुल करीम के आश्रितों को देय क्षतिपूर्ति की धनराशि 13,81,275 लाख रुपए का ड्रॉफ्ट उप श्रमायुक्त आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 के नाम से बनवाकर एक माह में कार्यालय में जमा कराने के आदेश दिए है।

उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने बताया कि अगर फैक्टरी मालिक ने एक माह में यह क्षतिपूर्ति की धनराशि 29.41 लाख रुपए की जमा नहीं कराई गई तो धनराशि जमा न कराने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।फैक्टरी मालिक से क्षतिपूर्ति की यह धनराशि हर हाल में जमा कराई जाएगी।ताकि मृतक के आश्रितों को सहायता के रूप में दी जा सकें।