-आबकारी विभाग की गुप्त टेस्ट परचेजिंग में विक्रेता की हरकतों का हुआ भंडाफोड़
-अनुज्ञापी पर लगा 75 हजार रुपये का जुर्माना, कारण बताओ नोटिस जारी
गौतमबुद्ध नगर। जनपद को अवैध शराब के कारोबार से मुक्त करने के साथ-साथ आबकारी विभाग शराब पर ओवर रेटिंग करने वाले विक्रेताओं को भी खूब सबक सिखा रहा है। लोगों की शिकायत पर कार्यवाही के साथ ही खुद भी गुप्त टेस्ट परचेजिंग कर ग्राहकों से अवैध वसूली करने वाले विक्रेताओं को जेल भेजा जा रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने शराब पर ओवर रेटिंग कर रहे विक्रेता को सलाखों के पीछे भेजते हुए अनुज्ञापी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही विक्रेता को आबकारी विभाग के पोर्टल से ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही करते हुए अनुज्ञापी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गौरतलब हो कि जनपद में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम लगातार अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रही है। इसी के साथ शराब विक्रेताओं पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। आबकारी विभाग की टीम के साथ-साथ उनका मुखबिर तंत्र भी दुकानों पर गुप्त टेस्ट परचेजिंग कर रहा है। जिससे विक्रेता अपनी हरकतों में सुधार ला सकें। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने अनुज्ञापियों को सख्त चेतावनी दी है शराब की दुकान का लाइसेंस लेने से काम नहीं चलेगा। दुकानों से नियमानुसार शराब की बिक्री हो, इसका खुद भी ध्यान रखें। अगर विक्रेता द्वारा ओवर रेटिंग की जाती है तो अनुज्ञापी के खिलाफ भी कार्यवाही तय है। मगर उसके बाद भी शराब विक्रेता 5, 10 रुपये बचाने के लालच में नौकरी से हाथ धोने के बाद जेल में सलाखें गिनने को मजबूर है।
जिला आबकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया अगर विक्रेता द्वारा शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक की वसूली की जाती है तो इससे विभाग की बदनामी तो होती है साथ ही दुकानों से होने वाला राजस्व भी प्रभावित होता है। इसलिए अनुज्ञापियों को भी चेतावनी दी गई है कि अनुज्ञापी भी प्रतिदिन विक्रेताओं की हरकतों पर विशेष नजर रखें। जिससे दुकानों से प्रतिदिन प्राप्त होने वाला राजस्व प्रभावित न हों। शुक्रवार को आबकारी निरीक्षक आशीष पाण्डेय की टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मदिरा व बियर की दुकानों पर गुप्त रूप से टेस्ट परचेजिंग कराई गई। टेस्ट परचेजिंग के दौरान विदेशी मदिरा दुकान जारचा पर ओवर रेटिंग की पुष्टि होने के उपरांत उक्त दुकान पर मौजूद विक्रेता सुनील कुमार पुत्र जयवीर सिंह निवासी सराय घासी सिकंदराबाद, बुलंदशहर के खिलाफ थाना जारचा में आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया। पकड़ा गया विक्रेता रॉयल स्टैग की बोतल पर चाय-पानी के नाम पर 10 रुपए की अधिक वसूली कर रहा था। विक्रेता को आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। जिससे अब उक्त विक्रेता प्रदेश के किसी भी दुकान पर भविष्य में सेल्समैन का कार्य नहीं कर सकें। इसके अतिरिक्त संबंधित दुकान के अनुज्ञापी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया टीम द्वारा लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही के साथ-साथ दुकानों पर भी गुप्त टेस्ट परचेजिंग कराई जा रही है।