स्वीकृत नक्शा से अधिक निर्माण करने पर पल्स हॉस्पिटल का नक्शा जिला पंचायत ने किया निरस्त

बुलंदशहर। जिले में बिना नक्शा स्वीकृत कराए एवं स्वीकृत नक्शा से अधिक निर्माण करने वालों पर जिला पंचायत ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी कर चेतावनी दी जा रही है। 15 दिन में नक्शा पास नहीं कराने पर सीलिंग की कार्रवाई और स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण करने वालों का नक्शा निरस्त किया जाएगा। जिला पंचायत के अधिकारियों ने बिना स्वीकृत नक्शे के बने स्कूल, कॉलेज, मैरिज होम व अवैध कॉलोनियां काटने वाले बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। जिससे बाद से भवन स्वामियों में हड़कंप मच गया है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्र जिला पंचायत के अंतर्गत आता है।

वहां प्लॉटिंग के लिए जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद अवैध निर्माण कराने वालों ने जिला पंचायत से भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया। जिला पंचायत बुलंदशहर अपने क्षेत्रांतर्गत हॉस्पिटल, मल्टीस्टोरीज बिल्डिग़, अपार्टमेंट, कॉलोनी या बड़े मकान के निर्माण के पूर्व नक्शा जरूरी कर दिया है। बिना नक्शा स्वीकृत भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। भवन स्वामियों को चेतावनी भी दी जा रही है कि जिला पंचायत से जल्द नक्शा स्वीकृत नहीं कराया, तो भवन सील किए जाएंगे।

अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी ने बताया वर्ष 2021 में ग्राम भमरा ब्लॉक गुलावठी पर निर्मित पल्स हॉस्पिटल का मानचित्र स्वीकृत किया गया था। मगर जांच में पता चला कि स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण किया हुआ था। जिसके लिए हॉस्पिटल संचालक को 3 जुलाई को पल्स हॉस्पिटल के भवन का पूर्णत प्रमाण मांगे गए थे। मगर 28 दिन बाद भी हॉस्पिटल द्वारा कोई भी कागजात कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया। हॉस्पिटल का स्वीकृत नक्शा निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। अब नियमानुसार सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

शासन से हुए गजट के अनुसार व्यावसायिक भवन की श्रेणी में आवास के लिए भूमि की प्लाटिंग, हॉस्पिटल का निर्माण, गोदाम, मॉल, पार्क, उद्यान, फार्म हाउस, दुकान, रेस्टोरेंट का निर्माण, कोचिंग सेंटर निजी स्कूल का निर्माण आदि को शामिल किया गया है। नक्शा स्वीकृत नहीं कराने वाले भवन स्वामियों को नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस में भवन स्वामियों को चेतावनी दी है कि जिला पंचायत से जल्द नक्शा स्वीकृत नहीं कराया, तो जुर्माना लगाने के साथ भवन सील करने का प्रावधान है।