बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए भूजल दोहन करने वालों पर होगी: जिलाधिकारी

गाजियाबाद। जिले में भूजल उपयोग करने वाले उपभोक्ता अब बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए भूजल दोहन नहीं कर सकेंगे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जारी बयान में कहा कि अवैध रूप से जिले में भूजल दोहन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी एवं जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि औद्योगिक, बुनियादी ढांचा, आवासीय अपार्टमेंट के लिए पानी और घरेलू उपयोग,आवासीय सोसायटी एवं शहरी क्षेत्रों में सरकारी जल आपूर्ति एजेंसिया,थोक जल आपूर्तिकर्ता, स्विमिंग पूल, खेल परिसर, सरकारी कार्यालयों, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि अन्य भूजल उपयोगकर्ता बगैर अनुमति भूजल दोहन नहीं कर सकते हैंं।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 के अंतर्गत भूगर्भ जल निष्कर्षण से पहले भूगर्भ जल विभाग के वेब पोर्टल यूपीजीडब्ल्यूडी ऑनलाइन डॉट इन पर आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही भूजल निष्कर्षण की अनुमति है। अगर कोई भूजल उपभोक्ता बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए भूजल दोहन करते हुए पाया जाता है तो अधिनियम के अध्याय-8 की धारा के तहत दंडित किया जाएगा। ऐसे में सभी भूजल उपभोक्ता उक्त वेब पोर्टल पर एक सप्ताह में आवेदन कर अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अन्यथा उक्त अधिनियम की धाराओं के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।