नए साल पर बिना लाइसेंस शराब पार्टी भेज सकती है जेल, ऑकेजनल बार लाइसेंस जरुरी

-आबकारी विभाग ने कार्रवाई से बचने के लिए जारी की एडवाइजरी

गौतमबुद्धनगर। नए साल पर शराब की पार्टी कहीं आपको जेल में न पहुंचा दे। लिहाजा एहतियात के तौर पर आबकारी विभाग से जरूरी लाइसेंस ले लेना सुरक्षित विकल्प होगा। घर पर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर होने वाली पार्टियों में बिना आबकारी विभाग से लाइसेंस लिए शराब नहीं परोस सकते हैं। पार्टी के लिए आबकारी विभाग अस्थाई लाइसेंस जारी कर रहा है। बिना लाइसेंस लिए शराब परोसने पर आयोजक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घर, लॉन, होटल और रेस्टोरेंट में शराब परोसने वालों पर कड़ी नजर रहेगी। बिना लाइसेंस के पार्टियों में शराब परोसने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आबकारी अधिनियम के तहत उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। विभाग की टीम उन होटल व मॉल पर खास नजर रखेगी, जो लाइसेंस के बिना शराब परोसते हैं।

आबकारी विभाग ने नए साल पर होने वाली पार्टी के लिए जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल, रिसोर्ट, कम्युनिटी सेंटर व बारात घरों को सचेत कर दिया है कि पार्टी में ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन कराते हुए पाया गया तो एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी विभाग इस पर सख्त हो गया है। जिसके लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आदेश जारी करते हुए चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया विभिन्न प्रकार के समारोहों यथा नव वर्ष के उपलक्ष में आयोजन, शादी विवाह एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेंट पर मदिरा उपभोग (परोसने) करने पर ऑकेजनल बार अनुज्ञापन (एफएल-11) प्राप्त करना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के तहत समारोह के लिए ऑकेजनल बार लाइसेंस (एकएल-11) निर्गत किये जाने का प्रावधान है। ऑकेजनल बार अनुज्ञापन के लिए आवेदक द्वारा आबकारी विभाग की वेबसाइट upexciseportal.in के माध्यम से यूजफुल पब्लिक सर्विसेज में ऑकेजनल बार लाइसेंस पर पंजीकरण कराकर एवं ई पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के उपरांत ऑकेजनल बार अनुज्ञापन कि स्वीकृति/अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है। पार्टियों में शराब परोसने के लिए इस तरह के ओकेजनल लाइसेंस दो कैटेगरी में उपलब्ध हैं। एक उनके लिए है जहां भीड़ कम है, मसलन-हाउस पार्टी। इस तरह के लाइसेंस 4,000 रुपये में मिलते हैं। दूसरे तरह का लाइसेंस हासिल करने के लिए 11,000 रुपये खर्च करने होंगे। इसके तहत कम्यूनिटी हॉल, रेस्टोरेंट और अन्य तरह के ज्यादा भीड़-भाड़ वाले स्थान पर पार्टी में शराब परोसा जा सकता हैं। इस तरह के दोनों ओकेजनल लाइसेंस एक दिन के लिए ही वैध रहते हैं।

जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो 6 माह की जेल के साथ ही उसे पांच तक भी बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना से धारा-30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि, जो यदि किसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तदधीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उद्ग्रहणीय होती, के दस गुने या पांच हजार रुपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।

अस्थाई ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए जाने संबंधी जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय गौतमबुद्धनगर से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया नववर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा बाहरी राज्यों से होने वाली शराब तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग की टीमें पूरी रात चेकिंग अभियान के साथ-साथ शराब तस्करों के ठिकानों पर भी लगातार कार्रवाई की जाएगी।