गाडिय़ों पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना

खतरें की घंटी: 30 सितंबर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी वाहनों का होगा चालान

गाजियाबद। जनपद में अब वाहन चालकों के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। जिन वाहन चालकों ने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही लगवाई है। वह अब सावधान हो जाए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद निजी वाहनों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 5 हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि गत 22 सितंबर को प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश राजेश सिंह द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी उप परिवहन आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की गई थी। बैठक में प्रमुख सचिव आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गये थे। 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत हुए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा प्रदेश सरकार द्वारा 30 सितंबर प्रदान की गई थी। अब यह समय सीमा बढऩे की भी संभावना नही है। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी आवश्यक है। अगर 30 सितंबर तक प्लेट नहीं लगवाई या आवेदन जमा नहीं किया तो इसके बाद ऐसे वाहन चालकों को चालान शुरू किए जाएंगे।

एआरटीओ ने बताया कि 30 सितंबर के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना सड़क पर दौडऩे वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन विभाग द्वारा की जाने वाली इस कार्रवाई में वाहन चालकों से 5000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। बिना हाई सियोरिटी नंबर प्लेट लगवाए बिना वाहनों का कोई अन्य कार्य भी परिवहन कार्यालय में संपादित नहीं किया जा रहा है। एआरटीओ प्रशासन ने जनपद के सभी ऐसे वाहनों चालकों से अपील करते हुए कहा कि अभी तक जिन वाहनों चालकों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही लगाई है तो वह लगवा लें। 30 सितंबर तक वेबसाइट पर जाकर इसकी बुकिंग करा लें।

बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के 6 लाख दौड़ रहे वाहन
जनपद में पंजीकृत कुल वाहनों की संख्या 10 लाख 30 हजार 950 है और इनमें से 4 लाख 29 हजार 719 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है। जबकि अभी 6 लाख 1 हजार 231 वाहन चालकों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही लगाई है। 1 अक्टूबर से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवार्ई की जाएगी। परिवहन विभाग के मुताबिक जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है उन वाहनों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नवीनीकरण सर्टिफिकेट, एड्रेस चेंज, नया परमिट, परमिट नवीनीकरण अस्थाई परमिट और राष्ट्रीय परमिट वगैरह कोई कार्र्य नही किया जाएगा। उन्होंने वाहनों के अधिकृत विके्रताओं को भी इस संदर्भ में अलग से निर्देशित किया है कि वे अपनी कंपनी से संबंधित जो भी वाहन स्वामी हैं और अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं उनको इस संबंध में सुविधा प्रदान करें।