गाजियाबाद में मियाद पूरी हो चुकीं 516 कारें होगी जिले से बाहर

बिना एनओसी लिए वाहन चला रहे चालको पर होगी कार्रवाई

गाजियाबाद। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशानुसार नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों के चलाने पर रोक लगाए जाने के बाद अब संभागीय परिवहन विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ऐसे में मियाद पूरी कर चुकी 516 कारें जिले से बाहर होगी। कार के मालिकों ने आरटीओ से एनओसी भी ले ली है।
संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा पुराने वाहनोंं के नियमानुसार चालान किए। सख्ती से परेशान होकर वाहन स्वामियों ने वर्ष के शुरूआत से पुराने वाहनोंं की एनओसी लेना शुरू किया। अभी तक 413 डीजल और 103 पेट्रोल वाहन स्वामी एनओसी ले चुके हैं। प्रदूषण व सुरक्षा के तहत एनजीटी ने एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर रोक लगाई हुई है। रोक के बावजूद सड़कोंं पर पुराने वाहन फर्राटा भरते देेखे जा रहे थे। पिछले दिनों प्रदूषण बढऩे पर एनजीटी ने दोबारा सख्ती दिखाते हुए पुराने वाहनोंं पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। इसको लेकर परिवहन विभाग ने लोगों को पुराने वाहनोंं की एनओसी लेने और वाहनोंं को स्कै्रप करने की सलाह दी थी। वहीं,अधिकारियों ने नियमानुसार गाजियाबाद व अन्य जिले के वाहनों के 5 हजार रुपए तक के चालान किए थे। एआरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष के शुरूआत से वाहन स्वामियों ने एनओसी लेना शुरू कर दिया है। जिन वाहन स्वामियोंं ने एनओसी ले ली है। उनके वाहन एनसीआर से बाहर हो जाएंगे।

बाकी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ का कहना है कि पहले संभागीय परिवहन विभाग के पास वाहनों को जब्त कर खड़ा करने के लिए डंपिंग यार्ड नहीं था। लेकिन अब ऑफिस के पास ही डंपिंग यार्ड तैयार हो रहा है। जिले में पंजीकृत 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल के वाहन सड़क पर दौड़ते पाए जाते हैं तो उन्हें डंपिंग यार्ड में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि जनवरी से लेकर मार्च तक डीजल और पेट्रोल के वाहन स्वामियों द्वारा एनओसी ली गई है। इनमें जनवरी में डीजल वाहन-144,पेट्रोल-37 वाहन,फरवरी में डीजल-134 व पेट्रोल-35 वाहन, मार्च-डीजल-138 वाहन और पेट्रोल-31 वाहन स्वामियों ने विभाग से एनओसी प्राप्त कर ली हैं। इन वाहनों के सड़कों पर चलने पर इनके चालान करने के बाद इन्हें जब्त कर यार्ड में खड़ा किया जाएगा।