जनपद में 59 घंटे का लॉक डाउन शुरू

गाजियाबाद। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जनपद में शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक 59 घंटे का लॉक डाउन रहेगा। शनिवार और रविवार को घरों से बेवजह निकलने पर रोक रहेगी। ऐसे में बाजारों के अलावा प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स व सिनेमाघर इत्यादि पूर्णत: बंद रहेंगे। गाजियाबाद के अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा और हापुड़ में भी 59 घंटे का लॉक डाउन रहेगा। इसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लॉकडाउन लगाने की घोषणा के बाद इसे रात से लागू कर दिया गया। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने शासन के निर्देश पर मिनी लॉकडाउन लागू किया है। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध रहेंगे। बड़ी बात यह है कि लोग बेवजह अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे और आदेश-नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन के चलते पुलिस सख्ती दिखाएगी। डीआईजी/एसएसपी अमित पाठक ने सभी एसपी, एएसपी,सीओ और थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी को लॉकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं,कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस चालान काटने की कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन, सोमवार तक घरों में रहे। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह घरों से बाहर न निकलें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा हैं। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी,ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं,दूध,किराना और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। रेल और हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर प्रतिबंध नहीं होगा,लेकिन मांगने पर टिकट दिखाना होगा। मीडिया कर्मियों को छूट रहेगी। डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट है। फैक्ट्री चालू रहेगी। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों को आने-जाने में छूट रहेगी। सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। सीएनजी पंप और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। शराब की दुकानें बंद रहेगी। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने की छूट होगी।वहीं,कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए भी जा सकेंगे। लॉकडाउन के चलते बिना वजह घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर जरूरी काम से घर से निकलना पड़े तो मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरी काम से सार्वजनिक स्थलों पर निकले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जिले में धारा-144 लागू है,ऐसे में 5 से अधिक लोग एक साथ इक_ा नहीं हो सकेंगे। घर से निकलते समय मास्क लगाएं और हर हाल में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने लॉकडाउन लागू करने को लेकर बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार यानि कि 26 अपै्रल की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी होगा। लोगों से अपील की है कि बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकलें। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।