गौतम पब्लिक स्कूल में मनाया गया संविधान दिवस

  • छात्र छात्राओं को दी गई भारतीय संविधान की जानकारी
  • संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति: पूनम गौतम
  • हमारा संविधान देता है समानता और स्वतंत्रता का अधिकार: तनूजा

गाजियाबाद। प्रताप विहार स्थित गौतम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देना था। इस अवसर पर विद्यार्थियों को भारत के संविधान के बारे में अनेक जानकारियां दी गईं। संविधान दिवस को लेकर स्कूली बच्चों में उत्साह दिखा। स्कूलों में बच्चों को संविधान रक्षा की शपथ दिलाई गई। इस दौरान स्कूल में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी भी कराई गई और जूनियर विंग के विद्यार्थियों ने बीआर अम्बेडकर, जवाहर लाल नेहरू, रानी लक्ष्मी बाई, भगत सिंह, गोपाल सिंह गोखले बन कर सबका मन का मोह लिया। उत्सव झा ने संविधान दिवस पर भाषण दिया और विद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मिलकर संविधान शपथ ग्रहण किए।

स्कूल की प्रधानाचार्या पूनम गौतम ने विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देते हुए बताया भारतीय संविधान सभी भारतीयों के लिए एक गर्व है। भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। भारत के संविधान के बारे में सुनकर हमे डॉ भीमराव आंबेडकर जी की वह छवि याद आ जाती है जो की सभी हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग तक बसी है। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपों में न्याय प्राप्त करने की मांग की जाती है। न्याय का विचार रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। सामाजिक न्याय जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना नागरिकों के समान व्यवहार की अनुमति देता है। 1950 में पहली बार लागू होने के बाद से सितंबर 2023 तक, भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। भारत के संविधान में तीन प्रकार के संशोधन हैं, जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित होते हैं। संविधान (106 वां संशोधन) अधिनियम 2023 को हाल में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है।

उप प्रधानाचार्या तनूजा ने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे पहले निर्वाचित संसद ने जो नया संविधान प्रसिद्ध संविधानविद डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया, उसी का मूल स्वरूप आज भारत में लागू है। यद्यपि समय और स्थितियों के अनुरूप अब तक उसमें कई सुधार, संशोधन और परिवर्द्धित किए जा चुके हैं, समय-समय पर अब भी किए जाते हैं, फिर भी कुल मिलाकर उसका मूल ढांचा अभी तक सुरक्षित बना हुआ है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार मिले हुए है। यदि आप के किसी भी अधिकार का हनन होता है, तो आपको संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार प्राप्त है। यह हमारा पावन राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम निजी और राष्ट्रीय जीवन में संविधान की मूल भावनाओं और प्रावधानों का उत्साहपूर्वक पालन करने को निजी और सार्वजनिक जीवन में आचरण की सुचिता रखें।

डायरेक्टर आशीष गौतम ने बताया संविधान बनने में दो वर्ष 11 मह 18 दिन लगे थे। 25 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ। देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के बीच एकता समानता बनी रहे इसलिए संविधान को बनाया गया। ताकि सभी लोगों को किसी भेदभाव के उनका अधिकार मिले भारत के संविधान में की गई है। जिसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। इस प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। विद्यालय की एकेडमिक हेड चेतन शर्मा ने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम सफल बनाने में स्कूल शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का योगदान रहा।