गाजियाबाद। जीडीए के प्रवर्तन जोन-2 मोदीनगर/मुरादनगर में बिना नक्शा स्वीकृत कराये संचालित किये जा रहे बारात घर/ बैंकट हॉल/ फार्म हाउस के निकट सिलिंग की कार्रवाई की गई। प्रवर्तन प्रभारी संजय कुमार, विशेष कार्याधिकारी निर्देशानुसार राजेश वर्मा, सहायक प्रवर्तन प्रभारी के नेतृत्व में सोमवार को ग्राम निवाडी कि राम वाटिका तथा बाबा फार्मस एवं ग्राम कादराबाद स्थित उपवन ग्रीन को सील करने की कार्यवाही की गई है। प्रवर्तन प्रभारी ने बताया कि शासन से शमन नीति पुन: लागू होने के पश्चात उपाध्यक्ष ने खसरा मुरादनगर व मोदीनगर क्षेत्र में बिना स्वीकृति के संचालित किये जा रहे प्रतिष्ठान विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।
इसके कम में सोमवार को क्षेत्र के समस्त बारात घर/ बैंकट हॉल/फार्म हाउस संचालकों/ स्वामियों के साथ तहसील मोदीनगर के सभागार में हुये शासन के उपरोक्त निदेर्शों से अवगत कराते हुये मानचित्र स्वीकृत कराने/शमन कराये जाने के संबंध में एक बैठक भी आयोजित की गई थी और समस्त संचालकों/स्वामियों का आहवान करते हुये अवगत कराया था कि यदि किसी स्वामी/ संचालक द्वारा बिना नक्शा स्वीकृत कराये बारात घर/बैंकट हॉल/फार्म हाउस का संचालन किया जाता है तो उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रभारी प्रवर्तन ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात लगभग 40 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की गई है, जिनमें से 15 प्रतिष्ठानों द्वारा शमन हेतु नक्शा दाखिल कराया गया है। जबकि अन्य प्रतिष्ठानों को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद नक्शा न दाखिल करने के कारण सीलिंग की कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं । उक्त अभियान के अन्तर्गत विगत सप्ताह भी 4 बारातघरों को सील किया गया था। प्रवर्तन प्रभारी/ विशेष कार्याधिकारी ने पुन आह्वान किया है कि जिन लोगों ने अभी तक नक्शा स्वीकृत नहीं कराया है, वे शीघ्रातिशीघ्र करा लें अन्यथा प्रवर्तन की टीम प्रतिदिन क्षेत्रीय भमण पर निकलेगी और अभी तक नक्शा न दाखिल करने वाले प्रतिष्ठान के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराएगी।
















