हाउस ऑफ मियो रेस्टोरेंट में पिलाई जा रही थी बिना लाइसेंस के दिल्ली व यूपी की शराब

आबकारी विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण में बरामद किया अवैध शराब, मैनेजर गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। शादी पार्टी का समारोह हो और जाम न छलकें तो बात नहीं बनती। इसलिए किसी न किसी बहाने अधिकतर समारोहों में शराब की खपत होती रहती है। लेकिन गौतमबुद्ध नगर आबकारी विभाग ने अपने काम का दायरा केवल कच्ची एवं अवैध शराब की धरपकड़ तक ही सीमित नही किया है। जिले में कोई भी समारोह होता है, वहां भी आबकारी विभाग की टीम छापेमारी की कार्रवाई करती रहती है।

आबकारी विभाग ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल, रिसोर्टस, कम्युनिटी सेंटर व बारात घरों को सचेत कर दिया है कि अगर शादी व पार्टी में ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन कराते हुए पाया गया तो एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग की सख्ती के बाद भी कुछ रेस्टोरेंट वाले अपनी हरकतों से बाज नही आ रहे हैं। जो कि आबकारी विभाग के राजस्व को चूना लगाते हुए अपनी झोली भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन आबकारी विभाग ऐसे बार एवं रेस्टोरेंट सचालकों को उनके इरादों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान बिना लाइसेंस के अवैध रुप से शराब पिलाने एवं दिल्ली की शराब परोसने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही रेस्टोरेंट से यूपी समेत दिल्ली की शराब व बीयर बरामद किया है।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि बुधवार को ओमेक्स एनआरआई सिटी मॉल के हाउस ऑफ मियो रेस्टोरेंट में अवैध रूप से बिना लाईसेंस के शराब पिलाये जाने की शिकायत मिली। शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5 चंद्रशेखर सिंह एवं बीटा थाना क्षेत्र पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने की सूचना सही पाई गई। मौके से टीम ने 10 किंगफिशर स्ट्रांग 500 एमएल की बोतल यूपी मार्का, 4 जिनरो चिमोसुल कोरियन वाइन 360 एमएल दिल्ली मार्का को स्टोर रूम से बरामद किया गया और 8 चूम चुरूम की बोतल 360 एमएल जोकि उत्तर प्रदेश में उपयोग के लिए अनुमन्य थी, जिसे टेबल पर पिलाने के लिए खोलकर रखा हुआ था। रेस्टोरेंट के मैनेजर हीओ सेओंगजिन को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया मैनेजर कोरियन नागरिक हैं। जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया।
जिला आबकारी अधिकारी ने कहा अवैध शराब का कारोबार जिले में बिल्कुल भी बर्दाश्त नही होगा। जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन के साथ-साथ बिना लाइसेंसी शराब परोसने वालों पर आबकारी निरीक्षकों द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने रेस्टारेंट, बार, फार्म हाउस व रिसोर्ट के मालिकों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसने की शिकायत मिली तो सबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।