कोर्ट के आदेश पर निगम ने खेमका स्टुअर्ट लीजर कंपनी पर की कार्रवाई

गाजियाबाद। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नगर निगम ने खेमका स्टुअर्ट लीजर लिमिटेड कंपनी पर कार्रवाई की है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ.संजीव सिन्हा द्वारा टैक्स को लेकर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि संपत्ति संख्या एईजेड मॉल पिन संख्या वीएस-34338 स्थित वैशाली सेक्टर-1 मैसर्स खेमका स्टुअर्ट लीजर के संबंध में 1 अप्रैल 2010 से बंद है। सिनेमा का पार्ट 27 अप्रैल 2012 तक चलता रहा।इस संबंध में भवन स्वामी द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 178 का लाभ प्राप्त करने के लिए नगर निगम को प्रार्थना पत्र भेजा।

बताया गया कि नगर निगम द्वारा तत्कालीन समय में सुनवाई न करने के कारण भवन स्वामी द्वारा न्यायालय में अपील संख्या 5/12 में दायर की गई। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 मार्च 2015 में अपील स्वीकार करते हुए निर्धारित टैक्स की मांग को निरस्त करते हुए आदेशित किया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 178 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अपील कर्ता के प्राथज़्ना पत्रों के परिपेक्ष में पुन: विचार करते हुए नए सिरे से कर निर्धारण किया जाए। संपत्ति का स्थलीय निरीक्षण के उपरांत भवन 2012 से बंद पाया गया तथा वित्तीय वर्ष दिनांक 1 अप्रैल 2010 से दिनांक 27 अप्रैल 2012 तक सिनेमा हॉल के भाग का पुन: कर निर्धारण नियम अनुसार जो कर दे होता था उसी नगर निगम द्वारा जमा कराया गया, तत्कालीन समय से संपूणज़् भवन खंडहर में बदल चुका है जो आज भी खंडर ही है तथा उक्त संपत्ति का विद्युत कनेक्शन भी वर्ष 2010 से बंद चल रहा है।

नगर आयुक्त ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में टैक्स का वार्षिक मूल्यांकन 66 लाख 444 रुपए के स्थान पर उक्त संपत्ति का पुण वार्षिक मूल्यांकन 88 लाख 45 हजार 666.40 रुपए लागू किया गया। वर्तमान में नगर निगम अभिलेखों में विद्यमान है इस प्रकार नगर निगम अधिनियम के दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत उक्त संपत्ति पर वार्षिक मूल्यांकन पूवज़् से भी अधिक स्थापित है, यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक रूप से नगर निगम की छवि को धूमिल करने का कार्य न किया जाए। जो भी संशोधन की कार्रवाई की गई है वह नियम अनुसार न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ही की गई है।