विशेष प्रवर्तन अभियान: यादव होटल पर बिना लाइसेंस के पिलाई जा रही थी शराब

आबकारी विभाग ने दबोचा शराब तस्कर, होटलकर्मी गिरफ्तार

गौतमबुद्ध नगर। अवैध शराब के निर्माण, परिवहन व बिक्री पर रोक लगाने के लिए जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने शराब तस्कर एवं बिना लाइसेंस के होटल में शराब पिला रहे कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर हरियाणा से शराब की तस्करी करता था और होटलकर्मी आबकारी विभाग के राजस्व को चूना लगाते हुए बिना लाइसेंस के खाना खाने के लिए आने वाले ग्राहकों को शराब पिलाता था। जिसके खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए जेल भेजा दिया। आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर एवं पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में जिले में विशेष प्रतर्वन अभियान चलाया जा रहा है।

आबकारी निरीक्षक राकेश बहादुर सिंह ने बताया आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5 चंद्र शेखर सिंह की टीम द्वारा मंगलवार देर रात मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान थाना नॉलेज पार्क में स्थित गुलावली ग्राम से तस्कर सकील पुत्र सौकत को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से हरियाणा मार्का देसी शराब फ्रेश मोट्टा संतरा मसालेदार के 180 एमएल के 46 पव्वे बरामद किया गया।

आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत थाना नॉलेज पार्क में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। वहीं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 अभिनव शाही की टीम द्वारा मंगलवार रात होटल एवं ढाबों की चेकिंग की गई। थाना सेक्टर 63 स्थित बहलोलपुर में यादव होटल पर बिना लाइसेंस के अवैध रुप से शराब पिलाने की शिकायत मिली। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल पर औचक निरीक्षण किया गया। जहां होटल मालिक द्वारा ग्राहकों को खाने के साथ-साथ शराब पिलाने की सुविधा भी दी जा रही थी। होटलकर्मी शिवम शर्मा पुत्र कमल शर्मा को गिरफ्तार किया गया।

जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। साथ ही होटल मालिक व ढाबा संचालकों को चेतावनी दी कि भविष्य में अगर बिना लाइसेंस के शराब पिलाने का मामला संज्ञान में आया तो संबंधित के खिलाफ जेल के साथ-साथ जुर्माना वसूलने की भी कार्रवाई की जाएगी। होटल व ढाबे पर शराब पिलाने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।