9 दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान: विवेक श्रीवास्तव

गाजियाबाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नए मतदाता के नाम शामिल करने एवं शुद्धिकरण को लेकर आगामी 9 दिसंबर तक निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं नए पंजीकरण में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जनवरी-2024 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 27 अक्टूबर से शुरू है। यह 9 दिसंबर तक चलेगा।

इस अवधि में नए मतदाता जिनकी आयु (18-19 आयु वर्ग) एवं छूटे मतदाता निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कराने के लिए फार्म-6,किसी भी प्रविष्टि में आक्षेप के लिए फार्म-7, निवास परिवर्तन, मतदाता सूची में संशोधन,मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन,दिव्यांग मदाताओं के लिए फार्म-8 में आवेदन कर सकते हैं। यह सभी फार्म बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) एवं पदाभिहित अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र (वीआरसी) जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त एवं वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीईओ उत्तर प्रदेश डॉट एनआईसी डॉट इन से डाउनलोड कर सकते हैं। भरा हुआ फार्म (फोटो, पता, जन्मतिथि के प्रमाण सहित) अपने पोलिंग बूथ पर बीएलओ, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र,तहसील के तहसीलदार,सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट व मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट और मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी यह सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। ताकि भावी मतदाताओं के साथ-साथ छूटे व वर्तमान मतदाताओं को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का पूरा लाभ प्राप्त हो सकें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची में समय से अपना नाम चेक कर लें। इसके दृष्टिगत विशेष अभियान आज यानि कि 2 दिसंबर शनिवार और रविवार 3 दिसंबर को अपने बूथ पर बीएलओ व ऑनलाइन के माध्यम से मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं नए पंजीकरण में अपना सहयोग प्रदान करें।उन्होंने बताया कि जनपद के सभी स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवनों,खंड विकास कार्यालयों को उक्त तारीख में खोले जाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,जिला पंचायती राज अधिकारी,जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए है।