आवंटियों के लिए जीएसटी पंजीकरण अब अनिवार्य

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आवंटियों (आवासीय प्रॉपर्टी को छोड़कर) के लिए यह खबर बेहद खास है। सभी आवंटियों के लिए अब जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। आवंटियों द्वारा जीएसटी न जमा करने के कारण करीब 22 करोड़ रुपये प्राधिकरण इसे जमा करा रहा है। प्राधिकरण इसकी वसूली उन आवंटियों से करेगा, जिन्होंने यह पैसा जमा नहीं किया है।

हाल ही में जीएसटी विभाग ने प्राधिकरण से कहा है कि रिहायशी संपत्ति को छोड़कर शेष सभी (व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत, आईटी, बिल्डर आदि ) आवंटियों को लीज रेंट व प्रीमियम पर जीएसटी देना अनिवार्य है। अगर आवंटी जीएसटी में पंजीकृत है तो उसे जीएसटी की धनराशि को सीधे जीएसटी विभाग में खुद से ही आरसीएम के तहत जमा करना होगा। ऐसे आवंटियों की जीएसटी प्राधिकरण में जमा नहीं होगी। आवंटियों के जीएसटी न जमा करने के कारण करीब 22 करोड़ रुपये की धनराशि की देयता प्राधिकरण पर आ गई है। अब प्राधिकरण इसे जमा करा रहा है।

प्राधिकरण इसकी रिकवरी अपने उन आवंटियों से करेगा, जिन्होंने जीएसटी एक्ट लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2017 से 24 जनवरी 2018 तक लीज रेंट तो जमा करा दिया है, लेकिन जीएसटी जमा नहीं की गई है। बता दें, कि 25 जनवरी 2018 से जीएसटी विभाग ने प्राधिकरण से नॉन रेजीडेंसियल के सभी आवंटियों से लीज रेंट व प्रीमियम पर जीएसटी लेने को कहा है। सिर्फ प्राधिकरण रिहायशी संपत्तियों के आवंटी ही इसके दायरे से बाहर हैं।