शराब के शौकीनों को लगा धक्का, शराब व बीयर के दामों में हुई बढोत्तरी

देशी पर 5 रुपए, बीयर पर 10 और अग्रेजी शराब पर 10 से 20 रुपए की हुई बढोत्तरी

गाजियाबाद। जाम छलकाने के शौकीनों को अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। 1 अप्रैल शनिवार से शराब और बीयर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दरअसल 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। जिसके साथ ही नई आबकारी नीति लागू हो गई है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में शनिवार से देसी, अंग्रेजी शराब के साथ ही बीयर बढ़े हुए रेट के साथ मिलेगी। यानी शराब और बीयर पीने वालों को अब महंगे रेट पर इनको खरीदना होगा। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद पहले दिन शनिवार को दुकानों पर सेल्समैनों एवं आबकारी विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे कई लोग है, जिन्हें अभी तक शराब और बीयर के दामों में हुई बढ़ोतरी के बारे में जानकारी नहीं है।
बता दें कि जनवरी माह में प्रदेश मंत्रिमंडल ने शराब और बीयर के लाइसेंस में 10 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। नये वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग ने 58 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है।

शराब और बीयर पर हुई 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी
बीयर के केन में औसतन 10 रुपये प्रति केन और बोतल पर 20 रुपये प्रति बोतल की मूल्यवृद्धि हुई है। इसी तरह देसी शराब का 42.8 डिग्री तीव्रता का पउवा 75 रुपये के बजाए 90 रुपये, 36 डिग्री तीव्रता का देसी शराब का पउवा 65 रुपये के बजाए 70 रुपये का बिकेगा। अंग्रेजी शराब के पॉपुलर ब्रांड के क्वार्टर, अद्धे व बोतल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। अंग्रेजी शराब के क्वार्टर व हॉफ में 10 रुपए और बोतल में 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोत्तरी हुई है।

गोदाम संचालकों के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि
गोदाम संचालकों के लिए लाइसेंस शुल्क व प्रतिभूति में वृद्धि की गई है। मास्टर वेयरहाउस के पंजीकरण व नवीनीकरण फीस में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में देशी शराब में एमजीक्यू (न्यूनतम गारंटी कोटा) पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अलावा गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र तथा इसकी परिधि से पांच किलोमीटर तक नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट व क्लब बार लाइसेंस के लिए एक विशेष श्रेणी बनाते हुए इनकी फीस में वृद्धि की गई है।

दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा नही करने वालों पर होगी कार्रवाई
अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों तथा प्रिंट रेट से अधिक वसूली करने वाली शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग शिकंजा कसेगा। प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पूर्व में ही अनुज्ञापियों के साथ बैठक कर नई आबकारी नीति के तहत होने वाली शराब एवं बीयर के दामों बढोत्तरी को लेकर शराब के ब्रांड के नाम के साथ नई रेट लिस्ट तैयार दिए थे। जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि सभी शराब व बीयर की दुकानों के बाहर मोबाइल नंबर के साथ रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य है। रेट लिस्ट चिपकाए बिना शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। नकली शराब बनाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही ओवर रेटिंग की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग की टीम लगातार चेकिंग की कार्रवाई कर रही है।

1 अप्रैल से शराब और बीयर के दामों में नई आबकारी नीति के तहत दामों में बढोत्तरी हुई है। साथ ही अनुज्ञापियों को भी दुकान पर शराब व बीयर के दामों की नई लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए गये है। जिससे दुकान पर शराब खरीदने वाला व्यक्ति लिस्ट पर चस्पा मूल्यों को देख सकें। क्योंकि लिस्ट चस्पा होने के बाद भी काफी हद तक लोगों को शराब एवं बीयर के दामों में हुई बढ़ोतरी के बारे में जानकारी मिल सकें। ऐसे कई लोगों है, जिन्हें शराब और बीयर के दामों में हुई बढ़ोतरी के बारे में जानकारी नहीं हैं। लिस्ट में ब्रांड का नाम और उसका रेट अंकित होने के साथ-साथ आबकारी विभाग का नंबर भी दर्ज कराया जाएगा। जिससे ओवर रेटिंग की शिकायत पर रोक लगाई जा सकें।
राकेश कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी