ड्रग्स केस : रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत

जमा करना होगा पासपोर्ट, शहर से बाहर जाने पर रोक

मुंबई। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के एक माह बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट जमा कराने और बगैर बताए शहर न छोडऩे के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दीपेश सावंत और सैम्यूल मिरांडा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गत 8 सितम्बर को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह मुंबई की भायखाला महिला कारागार में बंद हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। बाद में कोर्ट ने उन्हें एक लाखके मुचलके पर सर्शत जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि रिया को नजदीकी पुलिस स्टेशन में हर 10 दिन में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। साथ बगैर बताए शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। हाईकोर्ट ने रिया के अलावा दीपेश सावंत और सैम्यूल मिरांडा को भी जमानत दे दी है। हालांकि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्हें अभी जेल में रहना पड़ेगा। अलबत्ता अभिनेत्री रिया, दीपेश और सैम्यूल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट के फैसले को सत्य और न्याय की जीत करार दिया है। उन्होंने फिर कहा कि रिया को फंसाने की साजिश हो रही है। जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया, वह पूरी तरह अनुचित और कानून से परे था। बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच के दरम्यान रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के अलावा दीपेश सावंत, सैम्यूल मिरांडा, अब्दुल बासित समेत कई आरोपियों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होने का दावा किया था। मुंबई में ड्रग्स पेडलर्स का नेटवर्क तोडऩे की दिशा में एनसीबी निरंतर काम कर रही है।