डॉक्टरों को वेतन का संकट, सुप्रीम कोर्ट खफा

नई दिल्ली। कोविड-19 (कोरोना वायरस) संकट काल के दौरान देशभर में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की संक्रमण से सुरक्षा और वेतन देने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने बताया कि ड्यूटी देने के बाद जितने दिन उन लोगों को क्वारंटाइन रहना पड़ा, उतने दिनों का वेतन काट लिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइड लाइन के बावजूद दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा व कर्नाटक में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और हेल्थ केयर स्टाफ को नियमित तौर पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि 10 अगस्त तक सभी डॉक्टरों को वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।