बीयर पर 10 रुपए अधिक वसूली ने सेल्समैन को पहुंचाया जेल

-आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों का किया औचक निरीक्षण

गाजियाबाद। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए 14 अप्रैल से मतगणना तिथि 13 मई तक जनपद में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव आते ही शराब माफिया सक्रिय हो जाते है। इसमें अवैध शराब का धंधा काफी बढ़ जाता है। ऐसा कई बार सुनने में आता है कि शराब चुनाव के दौरान फ्री में बांटी जाती है। जिस पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम ने छोटे व बड़े शराब माफिया पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है।

जिले में अवैध शराब का निर्माण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग दिन-रात सक्रिय है। निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने वाले अनुज्ञापियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के मकसद से जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विशेष अभियान शुरू किया है। दरअसल कुछ लाइसेंसी शराब की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन नियमों की अनदेखी कर मनमानी करने पर उतारू हैं। ग्राहकों से तय रेट से अधिक रकम वसूलते है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों से इतर आबकारी विभाग भी अपने स्तर से जांच एवं कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरत रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने एक ऐसे ही सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। जो बीयर पर ग्राहकों से तय रेट से अधिक रकम वसूल रहा था। आबकारी विभाग की टीम ने सेल्समैन को गिरफ्तार कर लाइसेंसी अनुज्ञापी पर जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया सोमवार रात को मुखबिर से सूचना मिली, कि इंदिरापुरम विंडसर मॉडल शॉप पर ओवर रेटिंग की जा रही है। सूचना पर पहुंचने पर औचक टेस्ट परचेज कराया गया। जिसमें बीयर पर ओवर रेटिंग की बात सही मालूम हुई। जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सेल्समैन ऋतिक पुत्र सुबेराम निवासी ग्राम पाली हस्तिनापुर मेरठ को गिरफ्तार कर इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। लाइसेंसी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी मदिरा की दुकानों के सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई है कि वह प्रिंट रेट पर ही मदिरा बेचे। यदि कोई भी सेल्समैन प्रिंट रेट से ज्यादा में मदिरा बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी।