लव जिहाद के मामलों में कड़ी कार्रवाई शुरू, 2 दिन में 2 मुकदमा दर्ज

नए अध्यादेश के तहत आरोपियों पर होगी कार्रवाई

लखनऊ। सूबे में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश लागू होने के बाद लव जिहाद का दूसरा प्रकरण सामने आ गया है। बरेली पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। जनपद बरेली के इज्जत नगर थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी ने नाम और धर्म छिपाकर शादी की थी। पीडि़ता ने इस बावत पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में मूल मुकदमा नया कानून आने से पहले दर्ज किया गया था, मगर लव जिहाद के खिलाफ नया कानून आने के बाद इसमें नए कानून की धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके पहले बरेली में 29 नवंबर को लव जिहाद के आरोप में पहली रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उस केस की भी जांच शुरू हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश को शनिवार को स्वीकृति दी थी। इसके बाद बरेली में रविवार को पहला और सोमवार को दूसरा केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके बाद अध्यादेश को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास भेजा गया था। इस अध्यादेश में मिथ्या, झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमका कर, लालच देकर, विवाह के नाम पर अथवा धोखे से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए इस अध्यादेश में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कानून में प्रावधान है कि अगर कोई सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदलवाता है या कराता है तो ऐसी शादी अवैध मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली के अलावा कानपुर में भी लव जिहाद के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं। कानपुर में एसआईटी ने कई मामलों की जांच कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी है।