नगर आयुक्त ने वसुंधरा जोन में चलाया कचरा पृथक्करण अभियान

-डोर टू डोर जाकर जनता को किया कचरा पृथक्करण के लिए जागरूक
-गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं करने पर लगेगा जुर्माना: डॉ. नितिन गौड़

गाजियाबाद। गीले व सूखे कचरे के लिए घर में आपने एक ही कूड़ेदान रखा है तो आदत बदल लीजिए। अब गीला व सूखा कचरा अलग-अलग कर ही निगम की गाड़ी में डालना होगा। ऐसा न करने पर नगर निगम की टीम ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूलेगी। शहर को साफ-सफाई में स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए नगर निगम रोज नए प्रयोग कर रहा है। शहर को स्वच्छ रखने में जनभागीदारी कैसे बढ़े, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। निगम की योजनाओं को शहर में व्यवस्था लागू करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। जिसमें महत्वपूर्ण अभियान कचरा पृथक्करण है। जिसके लिए नगर निगम की टीम लगातार कार्य कर रही है। वहीं नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ के निर्देशानुसार मंगलवार को वसुंधरा जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वृहद स्तर पर कचरा पृथक्करण अभियान चलाया। जहां खुद नगर आयुक्त डोर टू डोर पहुंचे और वहां के निवासियों से सूखा एवं गीला कचरा अलग-अलग करने की अपील की।

नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि वसुंधरा मार्केट एरिया वैशाली तथा कौशांबी स्थित सीमांत विहार सोसाइटी में डोर टू डोर जाकर स्वास्थ्य विभाग टीम के साथ कचरा पृथक्करण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसमें वहां के निवासियों तथा दुकानदारों से अपील भी कि गई वह गीला व सूखे कचरे  को अलग-अलग डस्टबिन में रखें। नगर निगम की गाडिय़ों में अलग-अलग बीन में ही कचरा डालें, ऐसा करने से शहर में कचरे का निस्तारण निगम आसानी से कर सकेगा और शहर वासियों को उसका लाभ होगा। निरीक्षण के दौरान अधिकांश घरों में गीले कचरे का डस्टबिन अलग तथा सूखे कचरे का डस्टबिन अलग-अलग पाया गया। जिसे देख नगर आयुक्त ने उनकी प्रशंसा की।

सूखा तथा गीला कचरा रखें अलग, नहीं लगेगा जुर्माना: नगर आयुक्त
नगर आयुक्त ने कहा शहर वासियों से कचरा अलग-अलग करने की अपील की जा रही है। वही कचरा अलग- अलग ना करने पर फाइन लगाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही पुन: निरीक्षण कर जांच करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा दुकान, प्रतिष्ठान, होटल ही नहीं अब आवासीय इलाकों में हर घर में नीला एवं हरा रंग का दो डस्टबिन रखना अनिवार्य है। दो डस्टबिन नहीं रखने पर जुर्माना लगेगा। हरा डस्टबिन में गीला कचरा, जिसमें रसोई का कचरा, फल के छिलके, सड़े फल, सब्जी, बचा भोजन, अंडे के छिलके आदि को डालना है और नीला डस्टबिन में प्लास्टिक, बोतल, कागज कप, प्लेट, पैकेट अखबार, डिब्बे, बॉक्स, पुराने कपड़े आदि को डालना है। इसके अलावा बेकार कचरे की श्रेणी में आने वाले डायपर, सेनेटरी नैपकिन, पट्टियां, टिशू पेपर, रेजर, प्रयोग में लाई हुई सीरिंज, ब्लेड आदि को कागज में लपेटकर सूखे कचरा वाले डस्टबिन में डालना है।

वहीं वसुंधरा जोन में निगम की टीम ने नगर आयुक्त की उपस्थिति मे अवैध अतिक्रमण तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त अभियान, गंदगी फैलाने तथा कचरा पृथक्करण ना करने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान में मंगल भोग से ८० हजार का जुर्माना लगाते हुए नजीर फूड को किया सील किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश कुमार, वसुंधरा के जोनल प्रभारी विवेक त्रिपाठी, एसएफआई हिमांशु द्वारा डोर टू डोर पहुंचकर निवासियों से कचरा पृथक्करण को लेकर अपील की। मौके पर क्षेत्रीय निवासियों तथा आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों द्वारा नगर निगम द्वारा चलाई जा रही मुहिम के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही सहयोग के लिए भी अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कचरा पृथक्करण के लिए साथ देने के लिए कहा।