मखौल : सीएम का चुनावी रोड शो, टूटे नियम-कायदे

भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस ने की एफआईआर

इंदौर। मध्य प्रदेश में विधान सभा उप-चुनाव के दरम्यान कोविड-19 प्रोटोकॉल और आदर्श आचार संहिता की खूब धज्जियां उड़ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी रोड शो में सरकारी अनुमति की शर्तों का खुला उल्लंघन देखने को मिला। इसके बाद पुलिस ने रोड की अनुमति के लिए आवेदन कर्ता भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश में 3 नवम्बर को विधान सभा की 28 सीटों पर उप-चुनाव होने हैं। चुनाव मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दल दिन-रात भाग-दौड़ कर रहे हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए हरसंभव कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में जनपद के सांवेर विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी रोड किया था। ऐसे में रोड शो की अनुमति की शर्तों और कोविड-19 (कोरोना वायरस) से बचाव के दिशा-निदेश का कथित उल्लंघन किया गया। पुलिस ने रोड शो में सिर्फ 5 वाहनों को शामिल करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा शारीरिक दूरी व कोविड-19 से बचाव के अन्य दिशा-निर्देश का पालन करने को कहा गया था। सांवेर के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से पुलिस थाने को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर मुख्यमंत्री के रोड शो में 20 से 25 वाहन शामिल हुए। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं किया गया। कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने मास्क भी नहीं पहना था। मुख्यमंत्री के रोड शो में नियम-शर्तों के कथित उल्लंघन पर भाजपा नेता दिनेश भावसार के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा- 188 (किसी सरकारी अधिकारी का आदेश नहीं मानना) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि दिनेश भावसार के आवेदन पत्र पर मुख्यमंत्री के चुनावी रोड शो की अनुमति दी गई थी। उधर, सीएम के चुनावी रोड शो में निर्धारित नियमों का पालन न होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता का मखौल उड़ाने का आरोप लगाया है।