आबकारी अधिकारी ने बीआईओ एवं बॉन्ड अनुज्ञापियों के साथ की बैठक

-अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर बाण्ड का नवीनीकरण कराने के दिए निर्देश

गाजियाबाद। जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं परिवहन पर रोक लगाने के साथ-साथ जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापियों को नियमों का पाठ पढ़ाने से नहीं चूक रहा है। नई आबकारी नीति को लेकर जिला आबकारी कार्यालय में गुरुवार को जिले के सभी बीआईओ, बॉन्ड अनुज्ञापियों के साथ आगामी वर्ष 2023-24 आबकारी नीति के सबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीआईओ अनुज्ञापियों को नई आबकारी नीति वर्ष 2023-24 में बीआईओ से संबंधित होने वाले परिवर्तनों एवं प्रत्येक बीआईओ को ब्रांड रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता एवं बीआईओ को ब्राण्ड मैन्युफैक्चरर के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता न होने के साथ-साथ अनुज्ञापी किसी भी ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जिसके संबंध में विस्तृत रूप से अधिक से अधिक ब्रांडो का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देशित किया। साथ ही बीआईओ अनुज्ञापियों को नियमानुसार अपने अनुज्ञापन संचालन के लिए निर्देशित किया।

इसके साथ ही जनपद के सभी बॉन्ड अनुज्ञापियों को भी निर्देशित किया कि अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने बाण्ड का नवीनीकरण कराएं। जिससे नए सत्र से पहले ब्रांड रजिस्ट्रेशन और लेबल रजिस्ट्रेशन कराते हुए नए सत्र से पहले ही पर्याप्त मात्रा में मदिरा, बीयर, वाइन का स्टॉक किया जा सकें। बीयर के बाण्ड अनुज्ञापनो को विशेष रूप से बीयर के अग्रिम भंडारण के लिए निर्देश दिए। क्योंकि अप्रैल के बाद से बीयर की अधिक डिमांड बढ़ जाती हैं, जिस कारण अगामी माह में बीयर को लेकर किसी भी अनुज्ञापियों को बीयर की कमी को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए समय से पूर्व ही बीयर का स्टॉक करने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही बॉन्ड अनुज्ञापनो पर संचित विगत वर्षों के बिक्री न होने योग्य मदिरा, बीयर, वाइन पर आबकारी अभिकर तथा जल्द जमा करवाते हुए विनष्टीकरण करवाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। समस्त बॉन्ड अनुज्ञापियों को नियमानुसार अपने-अपने अनुज्ञापन संचालन के लिए निर्देश दिए।

उन्होंने अनुज्ञापियों को बताया उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी नई आबकारी नीति तैयार की है, जिसमे दुकानों के व्यवस्थापन नवीनीकरण को लेकर नई दर लागू की गई है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में देशी शराब में एमजीक्यू (न्यूनतम गारंटी कोटा) पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बॉन्ड लाइसेंस धारकों को निर्धारित रूट पर गाडिय़ों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गलत रूट पर गाडिय़ों का संचालन होने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस दौरान अनुज्ञापियों को नियमानुसार काम करने की सख्त हिदायत दी गई। आबकारी अधिकारी ने बैठक में अपनी मंशा को साफ कर दिया कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने से परहेज नही किया जाएगा। नियम सबके लिए हैं। परिवहन से जुड़े वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि यहां से दूसरे जिलों को मदिरा का परेषण भेजते समय बॉन्ड लाइसेंसी अनुज्ञापन के शर्तो का नियमानुसार ही किया जाए। पास पर अंकित परिवहन रूट वाहनों का संचालन करें। उन्होंने कहा कि यह वाहन निर्धारित रूट से गंतव्य तक जाए। निर्धारित रूट से अलग डायवर्जन करते पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपद में वर्ष 2023-24 के लिए देशी शराब की 204, विदेशी मदिरा की 131, बीयर की 122 व भांग की 12 तथा मॉडल शॉप की 41 फुटकर मदिरा दुकानों का नवीनीकरण अनुज्ञापियों द्वारा कराया गया है। 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति 2023-24 लागू होगी। शेष 17 दुकाने की ई-लॉटरी के तहत सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिससे जिलों में शराब ठेके उठ जाएं।

उधर, जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक जनपद गाजियाबाद से दूसरे जिलों में बॉन्ड लाइसेंस धारकों द्वारा शराब की सप्लाई की जाती है। लाइसेंस की शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश दिए गये। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत बीआईओ एवं बॉन्ड अनुज्ञापियों को भी नियमानुसार काम करने के लिए निर्देशित किया गया। नियमानुसार काम न करने पर अनज्ञापियों को चेतावनी दी गई।