खाद्य विभाग का मिलावटखोरों पर चला हंटर, 31 प्रतिष्ठानों पर लगाया 33 लाख का जुर्माना

गाजियाबाद। जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करने वालों पर खाद्य विभाग का हंटर चलना शुरु हो गया है। पूर्व में जिन प्रतिष्ठानों के सैंपल एकत्र कर लैब को जांच के लिए भेजे गए थे। उनके 31 प्रतिष्ठानों के खिलाफ वाद दायर किए गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत गठित न्यायालय में अधोमानक, मिथ्याछाप, नियमों का उल्लंघन आदि के एडीएम सिटी बिपिन कुमार की कोर्ट में वाद दायर किए गए थे।
जनवरी माह एडीएम सिटी की कोर्ट में कुल 31 वाद दायर किए गए। एडीएम सिटी बिपिन कुमार की कोर्ट ने सोमवार को इन प्रतिष्ठानों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर 31 प्रतिष्ठानों पर 33 लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सहायक आयुक्त खाद्य गे्रड-2 विनीत कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष-2022-23 जनवरी माह में जनपद में कुल 678 नमूने विभिन्न खाद्य सामग्री के लिए लिए गए थे। इनमें 127 सैंपल दूध के लिए गए।इसी प्रकार अन्य खाद्य पदार्थ दूध, मिठाई, मसाले,मावा,पनीर आदि के सैंपल लिए गए।इनकी जांच रिपोर्ट अधोमानक व मिथ्याछाप व असुरक्षित रिपोर्ट आई। वित्तीय वर्ष-2022-23 जनवरी में कुल 339 वाद एडीएम सिटी कोर्ट में दायर किए गए।इनमें से 330 वादों का निस्तारण करते हुए 2 करोड़,32 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। उक्त प्रतिष्ठानों पर लगाए गए जुर्माने को शीघ्र ही राजकोष में जमा कराया जाएगा। अगर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मिलावटखोरी में शामिल 31 प्रतिष्ठान
सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि 31 प्रतिष्ठानों पर लगाए गए 33 लाख 95 हजार रुपए के जुर्माना में यह प्रतिष्ठान शामिल हैं। इनमें मॉडल टाउन स्थित मार्केटेड बाई मैसर्स गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का अमूल रियल मिल्क व फ्रैश क्रीम अमूल ब्रांड पर 3.20 लाख जुर्माना, वैशाली सेक्टर-5 स्थित मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड पिलखुवा अशोक पुत्र रामप्रकाश टोण्ड मिल्क-3 लाख, मदर डेयरी परतापुर मेरठ विके्रता सौरभ शर्मा पुत्र आरके शर्मा पंचशील पार्क राजेंद्रनगर साहिबाबाद फुल क्रीम मिल्क मदर डेरी-2.60 लाख, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन साउथ साइड ऑफ जीटी रोड टोण्ड मिल्क अमूल मोती पर 2.80 लाख,एएम एंटरप्राइजेट भदौला हापुड़ मोदीनगर रोड सुशील कुमार सिंह निवासी आर-4/125 राजनगर फुल क्रीम मिल्क अमूल गोल्ड-3.50 लाख, शिव शंकर फूड जंक्शन वसुंधरा चीनी-3.70 लाख।

मदर डेरी फु्रट एंड वेजीटेबिल प्राइवेट लिमिटेड राजेश बहल पुत्र प्रकाश बहल सेक्टर-2बी वसुंधरा दूध खुला-1.50 लाख, मैसर्स मल्टीप्लेक्स सीनेविजन चेजी जेलपिनो-1.60 लाख, पिज्ज हट पैरामाउंट स्पैक्ट्रम क्रॉसिंग रिपब्लिक मैसर्स देवयानी इंटरनेशनल स्मोक्ड टाइप ग्रेलिक एंड पेपर-2.30 लाख,मैसर्स उड़ान एक्सप्रेस हाइवलूप लॉजिस्टिक लिंक रोड औद्योगिक क्षेत्र तिल का तेल मंगला ब्रांड-2.50 लाख, मैसर्स बालाजी फ्लोर मिल सेक्टर-9 विजयनगर विके्रता भरत सिंह पुत्र प्रेम सिंह गेहूं का आटा-2 लाख शाहआलम पुत्र आलमगीर गांव कलछीना भोजपुर मावा-2.20 लाख,मैसर्स कैप्टन रेस्टोबार सेक्टर-4 वैशाली विक्रेता प्रशांत जुयाल पुत्र हर्ष जुयाल काजू का टुकड़ा-1.50 लाख, मैसर्स कमाल मीट शॉप बेहटा हाजीपुर लेानी विक्रेता कमाल पुत्र कमरूद्दीन भैंस का मांस बगैर लाइसेंस-पंजीकरण-25 हजार रुपए का जुर्माना समेत इन प्रतिष्ठानों पर कुल 33 लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं। इन प्रतिष्ठानों से जुर्माने की धनराशि जल्द जमा कराई जाएगी।