डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स में नहीं होने दी जाएगी वृद्धि: सुनीता दयाल

गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स में वृद्धि करने की प्लानिंग सफल नहीं होने दी जाएगी। नगर निगम सीमा क्षेत्र में पहले निगम अधिकारी उन भवनों पर टैक्स लगाए जो अभी तक हाउस टैक्स से छूटे हुए भवन हैं। यह कहना है महापौर सुनीता दयाल का। महापौर ने कहा कि किसी भी सूरत में डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स में वृद्धि नहीं होने दी जाएगी।उन्होंने इस संबंध में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को भी निर्देश दिए है कि हाउस टैक्स में वृद्धि नहीं की जाए।दरअसल,प्रदेश शासन ने नगर आयुक्त को डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स में वृद्धि करने संबंधी आदेश जारी कर रखे हैं।नगर निगम सर्किल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बकायदा श्रेणी भी निर्धारित कर दी गई है। एक अप्रैल से नई दर से हाउस टैक्स के बिल जारी होंगे।नए बिलों में गलती होने पर लोग आपत्ति लगा सकते हैं। डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगभग चार गुना तक बढ़ जाएगा। वहीं, इसके विरोध में कुछ पूर्व पार्षद खुलने के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षद मनोज चौधरी का कहना है कि नगर निगम द्वारा डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लागू करने के विरोध में आगामी 11 फरवरी को गांव रईसपुर में पंचायत की जाएगी।

पंचायत में पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद शामिल होंगे। इसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं, नगर निगम भी अब लंबे समय से हाउस टैक्स का बकाया जमा नहीं करने वाले लोगों पर शिकंजा कसेगा। इनमें बड़े बकाएदारों की संपत्ति सील करने के साथ ही सीवर और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। छोटे बकाएदारों के सीवर व पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। शहर में करीब 1.75 लाख टैक्सदाताओं ने हाउस टैक्स का बकाया जमा नहीं किया है। इन पर 80 लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। हाउस टैक्स वसूली को लेकर निगम ने अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त के निर्देश पर जोनवार बकाएदारों की सूची बनाई जा रही है। टैक्स विभाग बड़े बकाएदारों की संपत्ति सील करेगा।

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ.संजीव सिन्हा ने बताया कि एक अप्रैल-2023 से 31 जनवरी 2024 तक हाउस टैक्स जमता करने के लिए टैक्सदाताओं को माह के अनुसार छूट दी गई थी।शहर में कुल 4.55 लाख टैक्सदाता है। जनवरी तक करीब 195 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूला गया।हालांकि बीते वित्तीय वर्ष के सापेक्ष 50 करोड़ रुपए अधिक टैक्स वसूला गया।लेकिन 1.75 लाख करदाता ने अभी तक हाउस टैक्स का बकाया जमा नहीं किया है। इन पर 80 लाख रुपए से अधिक बकाया हैं। टैक्स वसूली को लेकर अभियान शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा पानी और सीवर के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। निगम के सभी पांचों जोनल प्रभारियों को आदेश दिए गए है। अप्रैल से हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर 12 फीसदी ब्याज भी लिया जाएगा। वहीं, महापौर सुनीता दयाल का कहना है कि डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स में वृद्धि नहीं की जाएगी। प्रदेश के अन्य नगर निगम व नगर पालिका परिषद में लगे टैक्स से कोई लेना-देना नहीं है। निगम सदन की बैठक में पहले से हाउस टैक्स में बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव पास पहले से ही है। ऐसे में हाउस टैक्स में अब वृद्धि नहीं होने दी जाएगी।