-अनुज्ञापियों को बैठक में दिए सख्त निर्देश, नियमानुसार करें ठेकों का संचालन
-विक्रेता की होगी शराब की दुकानों पर खाली पौवे, केन नष्ट करने की जिम्मेदारी
गौतमबुद्ध नगर। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गौतमबुद्ध नगर कार्यालय में बैठक हुई। जिसमें जनपद के सभी मदिरा दुकानों के अनुज्ञापियों व उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। बुधवार देर शाम को बैठक के दौरान सभी अनुज्ञापियों को नियमानुसार दुकानों का संचालन करने का निर्देश दिए। जनपद में नकली और ओवर रेटिंग शराब की बिक्री को लेकर आबकारी अधिकारी सख्त रवैया अपना रहे है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आबकारी विभाग की टीम द्वारा छापेमारी और टेस्ट परचेज किया जा रहा है। कहीं भी गड़बड़ी पाए जाने पर अनुज्ञापी और विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले दिनों शहर में भी शराब के ठेकों पर आबकारी विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई थी। बैठक में उपस्थित अनुज्ञापियों को निर्देशित करते हुए जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आप सभी अपनी दुकानों को नियमानुसार संचालित करे। अपने विक्रेताओं को यह बता दें कि मदिरा दुकानों पर ओवर रेट व कोई अन्य अनियमितता न करे। पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठेकों के आसपास शराब बिकी तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
शराब की दुकानों पर खाली पौवे, केन नष्ट करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। बैठक में शराब विक्रेताओं को प्रति व्यक्ति लिमिट से अधिक शराब न देने के निर्देश दिए। इससे शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी अनुज्ञापियों को सभी रजिस्टर्ड ब्रांड (विदेशी मदिरा व बीयर) की सूची दुकान के बाहर लगाई जाए। अनुज्ञापियों को अधिक से अधिक उठान कराने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा ओवर रेटिंग दंडनीय अपराध है। ओवर रेटिंग पाए जाने पर आबकारी नीति के तहत 75 हजार का चालान करने के साथ दुकान के निरस्तीकरण तक का प्रावधान है। इसलिए नियमानुसार ही दुकानों का संचालन किया जाए और शराब की बिक्री की जाए। अनुज्ञापियों को चेताया कि ओवर रेटिंग की पहली बार शिकायत मिलने पर विक्रेता को जेल भेजने के साथ आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अनुज्ञापी पर 75 हजार का जुर्माना लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। जिससे उक्त दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकें। अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि थोक अनुज्ञापन पर अधिक से अधिक इंडेंट पोश मशीन द्वारा लगाए जाएं और अधिक से अधिक बिक्री पोश मशीन से स्कैन करके ही बिक्री की जाए। दुकानों पर डिजिटल भुगतान को बढावा दिया जाए। जिससे शराब की बिक्री के दौरान पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहें।
जिला आबकारी अधिकारी ने कहा निर्धारित समय के पहले और बाद में शराब बिक्री नहीं होगी। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रुप से लगे हो और क्रियाशील हो। कैमरे में हर आने जाने वाले का चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं होने से सुरक्षा प्रभावित होती है तथा कैमरा लगाए जाने का उद्देश्य भी विफल हो जाता है। जिसकी डीवीआर को सुरक्षित रखना होगा। ठेके पर विक्रेता की अनियमितताओं के लिए अनुज्ञापी जिम्मेदार होगा। सभी अनुज्ञापियों को नियमित रूप से दुकानों पर स्टॉक चेक करने के निर्देश दिए हैं। ओवर रेटिंग पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए सेक्टर व क्षेत्र में आबकारी निरीक्षक लगातार गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज करते रहें एवं कहीं भी ओवर रेटिंग पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करें। इस दौरान आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 गौरव चन्द, सेक्टर-2 रवि जायसवाल, सेक्टर-3 शिखा ठाकुर, सेक्टर-4 अभिनव शाही, सेक्टर-5 चन्द्रशेखर सिंह, सेक्टर-6 नामवर सिंह एवं सेक्टर-7 आशीष पाण्डेय समेत आदि निरीक्षक व अनुज्ञापी मौजूद रहें।
जुर्माने के साथ पांच माह में 22 विक्रेता पहुंचे जेल
अवैध शराब के कारोबार को जड़ से समाप्त करने के साथ-साथ नियमानुसार शराब की बिक्री नहीं करने वाले विक्रेताओं पर भी आबकारी विभाग का हंटर लगातार चल रहा है। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग करने वाले विक्रेताओं को पहले नियम का पाठ पढ़ाया गया, नहीं सुधरने पर उन्हें फिर उनकी सही जगह सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में आबकारी विभाग को ओवर रेटिंग की 44 शिकायतें मिली। जिसमें जांच के दौरान आबकारी विभाग ने 34 विक्रेताओं को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। साथ ही अनुज्ञापियों से 34 लाख 54 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।
वहीं वर्ष 2023-24 में पांच माह में ओवर रेटिंग के मामले में 22 विक्रेताओं को जेल भेजा गया है। पांच माह में आबकारी विभाग को 27 शिकायतें मिली। जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई। जिसमें जांच के दौरान 22 शिकायतें सही पाई गई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया और उन्हें आबकारी विभाग के पोर्टल से ब्लैक लिस्ट भी किया गया। साथ ही अनुज्ञापियों पर जुर्माना लगाते हुए 21 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा किया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के साथ-साथ नियमानुसार अनुज्ञापी शराब की बिक्री करें, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ओवर रेटिंग रोकने के लिए टीम द्वारा लगातार गोपनीय टेस्ट परचेजिंग भी कराई जा रही हैं।