लालमन की लस्सी में है मिलावट, जांच में नमूने हुए फेल

लालमन लस्सी व मदर डेयरी का दूध का सैंपल फेल, कोर्ट ने लगाया 2.60 करोड़ रुपए का जुर्माना

गाजियाबाद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से दायर किए गए 393 वाद में से एडीएम कोर्ट ने 390 पर फैसला दे दिया है। कोर्ट ने मदर डेयरी, लालमन लस्सी वाले समेत कई अन्य फर्मों पर 2.60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच में लालमन की लस्सी और मदर डेयरी के दूध के नमूने भी फेल पाए गए थे। लालमन कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विनीत कुमार ने बताया कि एसीजेएम कोर्ट में भी दो मामले विचाराधीन थे। कोर्ट ने दोनों मामलों में 60 हजार जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त 2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पुराने बस अड्डे के पास स्थित लालमन सिंह की दुकान से लस्सी के नमूने जांच के लिए भेजे थे। 19 नवंबर 2015 को जांच रिपोर्ट आई। इसमें पाया गया कि लस्सी को गाढ़ा करने के लिए दूध में मिलावट की गई। जिस पर 01 मई 2017 को उसके खिलाफ  वाद दायर किया गया। मानकों से छेड़छाड़ करने पर उस पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 11 अप्रैल 2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ललित चौधरी निवासी भोपुरा की अमृत प्लाजा सूर्या नगर स्थित मैसर्स मदर डेयरी मिल्क शॉप से चार पैकेट डबल टोंड दूध के नमूने जांच को भेजे।

02 मई 2018 को जांच रिपोर्ट फेल आने पर 17 दिसंबर 2018 को ललित चौधरी, सतेंद्र सिंह, मैसर्स मदर डेयरी मिल्क अमृत प्लाजा सूर्य नगर और मार्केटेड बाई मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, मदर डेयरी पटपडग़ंज दिल्ली, पैकर्स गंगोल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड गंगोल रोड परतापुर मेरठ के खिलाफ  वाद दायर किया गया था। ललित चौधरी निवासी गगन विहार भोपुरा व सतेंद्र सिंह, मैसर्स मदर डेयरी मिल्क अमृत प्लाजा सूर्यनगर पर 50 हजार, मार्केटेड बाइ मदर डेयरी फू्रट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, मदर डेयरी पटपडग़ंज दिल्ली पर 70 हजार और पैकर्स गंगोल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड गंगोल रोड परतापुर मेरठ पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।

27 सितंबर 2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लोहिया नगर स्थित द ओपन स्पेस मार्केट में मदर डेयरी मिल्क दुकान से गाय के दूध का नमूना जांच को भेजा था। 23 अक्तूबर 2017 को दूध की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। दूध मेंं फैट की मात्रा पैकेट पर दर्शाई गई मात्रा से कम पाई गई। 20 अगस्त 2018 को मदर डेयरी मिल्क द ओपन स्पेस मार्केट लोहिया नगर, प्रवीण यादव निवासी यादव कालोनी रतन नगर भोला रोड मेरठ तथा मदर डेयरी फू्रट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट पिलखुवा के खिलाफ  वाद दायर किया गया। प्रवीण यादव निवासी यादव कालोनी रतन नगर भोला रोड मेरठ पर 80 हजार रुपए और मदर डेयरी फू्रट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड यूनिट पिलखुवा पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।